बालोद। बालोद ब्लाक के ग्राम पंचायत जामगांव बी में तात्कालिक पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा मिलकर कचरा गाड़ी परिवहन कार्य हेतु मां बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर सांकरा के नाम का बिल लगाकर 24500 रुपए का भुगतान किया गया था। इस संबंध में करहीभदर के आरटीआई कार्यकर्ता सौरभ जैन ने जनदर्शन में जिला प्रशासन और जनपद प्रशासन से शिकायत की थी। जिस पर जांच कराई गई थी। जांच में गठित टीम द्वारा शिकायत को सही पाया गया। जांच अधिकारियों द्वारा अभिमत में लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत बी जामगांव में वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग मद से कचरा परिवहन कार्य हेतु मां बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर सांकरा क के नाम पर वाहन क्रमांक सीजी 05 सी 0401 से 35 ट्रिप, ₹700 प्रति ट्रिप की दर से राशि 24500 सांकरा क के नाम से बिल में दर्शित है, जो फर्जी है। तत्कालीन सरपंच, सचिव द्वारा अपने पदीयदायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा है।शिकायतकर्ता का शिकायत सही है इसलिए राशि 24500 तत्कालीन सरपंच श्रीमती पुष्पा देवांगन और तत्कालीन सचिव गणेश देवांगन से उक्त राशि की वसूली किया जाना उचित होगा। दोनों को 24500 में से आधी आधी राशि यानी एक एक से 12250 की वसूली करने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं साथ ही दोनों तत्कालीन सरपंच सचिव को 7 दिवस के भीतर उक्त मद की खाता में राशि जमा कर पावती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत नियमानुसार कार्रवाई होनी है।
बी. जामगांव में तात्कालिक सरपंच और सचिव द्वारा फर्जी बिल भुगतान का मामला पाया गया सही, होगी दोनों से रकम की वसूली
