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पटाखा व्यवसाय पर निगरानी रखने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को दिए गए निर्देश

आगामी दिपावली पर्व के दौरान जन सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया निर्देश
बालोद-
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक द्वारा आगामी दीवाली पर्व के दौरान जन सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए पटाखा व्यवसाय पर निगरानी रखने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार विस्फोटक अधिनियम 1984 में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से विभिन्न शर्तों के अधीन प्रारूप-एल-ई. में पटाखे को कब्जे में रखने एवं दुकान पर उनके विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित समय-सीमा के लिये प्रदाय किया जाएगा। जिसके अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में बगैर अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा पटाखा, विस्फोटक सामग्री का विक्रय ना किया जाए, ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल विस्फोटक सामग्री जप्ति कर विस्फोटक अधिनियम 1984 में निहित प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अस्थाई अनुज्ञप्ति को प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराने का प्रावधान है, जिसकी वैधता 31 मार्च तक रहती है एवं अस्थाई अनुज्ञप्ति 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। नवीनीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बगैर पटाखा व्यवसाय करते पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही दुकान लगाया जाए। अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा अनुज्ञप्ति में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन किया जाए, निर्देशों के उल्लंघन करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निरस्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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