बालोद । कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी टीकम लाल मानकर उर्फ टुम्मन आ. भवनुराम मानकर, उम्र-24 वर्ष, निवासी काडमरा वार्ड नं. 01, थाना अंबागढ़ चौकी,जिला-मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी (छ.ग.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 09-09-2023 को सुबह पीड़िता के माता-पिता बाहर काम करने गये थे, पीड़िता घर में अकेली थी, शाम पीड़िता माता-पिता के घर आने पर पीड़िता घर में नहीं मिली जिसको आसपास तथा रिश्तेदार के घर पता-तलाश करने के बाद पीड़िता के नहीं मिलने पर दिनांक 19-10-2023 को प्रार्थी / पीड़िता के पिता थाना मंगचुवा में आकर पीड़िता की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर उप निरीक्षक प्रदीप कुमार कंवर के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना-मंगचुवा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-26/2023, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के अनुक्रम में ऑपरेशन मुस्कान के तहत् गठित टीम के द्वारा दिनांक 22-01-2024 को पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। महिला संबंधी होने से म.प्र.आ. देवकुमारी साहू के द्वारा पीड़िता से पूछताछ करने पर पीड़िता बतायी कि वह अपने बुआ के घर शादी कार्यक्रम में ग्राम पाउरखेड़ा गयी थी, जहां आरोपी टेन्ट एवं माईक लगाने के लिये आया था, उसी दौरान आरोपी से उसकी जान-पहचान हुई थी तथा आरोपी से मोबाईल से बातचीत होता था, आरोपी मोबाईल से प्रपोज किया कि उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। दिनांक 09.09.2023 को आरोपी उसे फोनकर काम के लिये नागपुर जा रहा हूँ जहां से वापस नहीं आए गा और उसे भी साथ में चलने के लिये बोला तब आरोपी के फोन करके बुलाने पर वह सुबह 10 बजे घर में बिना किसी को बताए अकेले अपने गांव से बस बैठकर अम्बागढ़ चौकी गई, जहां पर आरोपी उसे मिला और उसे अपने साथ बस में राजनांदगांव ले जाकर अपनी बहन के घर एक दिन रखा था। उसके दूसरे दिन ट्रेन से नागपुर लेकर मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरकर तथा मंगलसूत्र पहनाकर शादी किया था और एक टिन के घर में उसे पत्नी के रूप में रखा था, जहां पर उसके साथ आरोपी के द्वारा कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। दिनांक 22-01-2024 को पुलिसवाले आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना मंगचुवा लेकर आये। आरोपी के द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का कथन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध संहिता की धारा 366, 376 (2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5(ठ), 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 23-03-2024 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त एण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उ.नि. प्रदीप कुमार कंवर एवं. प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू के द्वारा किया गया।
