
झोला छाप डाॅक्टर की लापरवाहीपूर्वक इलाज से हुई 1 व्यक्ति की मौत, डाॅक्टरी की डिग्री निकली फर्जी, अर्जुन्दा पुलिस ने आरोपी डाॅक्टर को किया गिरफ्तार
बालोद। प्रार्थी आनंदराव जनबंधु पिता रामचन्द्र जनबंधु, उम्र 64 साल, ग्राम हज्जुटोला, थाना चिल्हाटी, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चैकी के पुत्र सुभाष कुमार जनबंधु उम्र 40 साल पिछले 14-15 वर्ष से बवासीर (पाईल्स) की बीमारी से ग्रसित था, जो देशी दवाई से ईलाज करवा रहा था, जो ठीक नही हो रहा था। जिसको ईलाज के लिये दिनांक 08.05.2025 को डाॅक्टर रेखराम साहू निवासी कांदुल थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद के पास लाये थे। ईलाज के लिये डाॅक्टर रेखराम साहू ने प्रार्थी से 8000/-रूपये लेकर मृतक सुभाष जनबंधु के गुदा द्वार में अलग-अलग जगहो पर 09 इंजेक्शन लगा दिया था। दुसरे दिन दिनांक 09.05.2025 को सुभाष जनबंधु का अत्यधिक रक्त स्त्राव होने लगा। साथ ही उसका पेट फूलने लगा। तब मृतक के परिजनो ने आरोपी डाॅक्टर को फोन पर इसकी जानकारी दी तब वह टाल मटोल कर फोन बंद कर दिया। मृतक सुभाष जनबंधु को परिजनो द्वारा ईलाज के लिये शंकराचार्य अस्पताल जुनवानी में भर्ती कराये थे, जहां ईलाज के दौरान डाॅक्टरो ने आरोपी डाॅक्टर द्वारा गलत तरीके से ईलाज करना बताया। जिससे मरीज की हालात अत्यंत खराब हो गई थी अत्यधिक रक्त स्त्राव तथा इंनफेक्शन के कारण मरीज की दिनांक 11.05.2025 को मृत्यु हो गई। जिस संबंध में परिजनो द्वारा शिकायत आवेदन दिया था। जिसकी जाॅच एसडीओपी गुण्डरदेही के द्वारा किया गया। जिन्होने जांच दौरान पाया कि डाॅक्टर रेखराम साहू का डाॅक्टरी डिग्री छ.ग. में रजिस्ट्रेशन नही है तथा सुभाष जनबंधु के ईलाज के दौरान लापरवाहीपूर्वक इंजेक्शन लगाया था जिससे सुभाष जनबंधु की मृत्यु हो गयी।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 129/2025 धारा 105 बीएनएस, छ0ग0 राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12, छ0ग0 आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जिला बालोद श्री योगेश पटेल के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मोनिका ठाकुर व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री राजेश बागडे अनुविभाग गुण्डरदेही के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी हेतु थाना प्रभारी अर्जुंदा उप निरीक्षक जोगेन्द्र साहू के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था जिनके द्वारा आरोपी की पतासाजी कर थाना लाकर पूछताछ किया गया। आरोेपी द्वारा धारा सदर का अपराध करना पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 18.09.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही मे उप निरीक्षक जोगेन्द्र साहू थाना प्रभारी अर्जुन्दा, सउनि. हुसैन सिंह ठाकुर, प्र.आर. टुमन रावटे, आर. पंकज तारम, आर.तेजराम साहू, मनोज धनकर, की सराहनीय भुमिका रही। आरोपी डाॅ रेखराम साहू पिता स्व.खेदुराम साहू उम्र 54 साल साकिन कांदुल थाना अर्जुन्दा जिला-बालोद का रहने वाला है जो घर पर फर्जी डिग्री से क्लिनिक चलाता था ।
