DAILY BALOD NEWS

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बालोद सीजेएम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय : सड़क दुर्घटना में जप्त ट्रक को छुड़वाने लगाए गए सुपुर्दगी आवेदन को खारिज कर पीड़ित के आपत्ति आवेदन को न्यायालय ने किया स्वीकार

बालोद । बालोद जिला न्यायालय में सीजेएम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी ट्रक मालिक/चालक द्वारा पुलिस जप्त ट्रक को छुड़ाने लगाए गए ट्रक सुपुर्दगी के आवेदन को खारिज करते हुए पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आपत्ति को स्वीकार करते हुए बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामले में एक उचित न्याय किया है। बता दे कि 8 सितम्बर 2025 को बालोद गंजपारा निवासी सुप्रीत शर्मा अपने मित्र के साथ बालोद की तरफ आ रहे थे, तभी ग्राम पारागांव पुल के पास दुर्ग की तरफ जाने वाली बस खड़ी थी, जिसे ओवर टेक करते हुए काफी रफ़्तार में लापरवाही पूर्वक ट्रक क्रमांक CG 06 L 1282 ने सुप्रीत शर्मा की वाहन महिंद्रा कंपनी के मॉडल 3Xo क्रमांक CG 24 V 5558 को जबरदस्त टक्कर मार दी थी। इस घटना में वाहन चला रहे सुप्रीत शर्मा और उसके दोस्त बाल बाल बचे। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसके बाद मामले की जानकारी बालोद थाने में दी गई और ट्रक छोड़ के भाग रहे ट्रक चालक को खेत में जा कर पकड़ा गया। मामले में बालोद थाने में अपराध दर्ज किया गया।जिसके बाद ट्रक मालिक ने ट्रक छुड़वाने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रक सुपुर्दगी के लिए सीजेएम कोर्ट में आवेदन लगाया। जिसके जवाब में पीड़ित सुप्रीत शर्मा ने अपने अधिवक्ता धीरज उपाध्याय के माध्यम से सुपुर्दगी न देने पर आपत्ति आवेदन लगा कर न्यायालय को बताया कि उस दिन की घटना में उसकी जान भी चले जाती, वही ट्रक मालिक ने धमकाया कि जो करना है कर लो, 2 दिन में ट्रक छुड़वा लेंगे। साथ ही ट्रक के फिटनेस और अन्य कागजों पर सन्देह जाहिर किया ।जिसके बाद माननीय न्यायालय सीजेएम संजय कुमार सोनी ने ट्रक सुपुर्दगी के आवेदन को खारिज कर दिया। जहां माननीय न्यायालय की आम जनता ने तारीफ करते हुए कहा कि आयरन ओर से भरी ट्रकों के कारण कई बार घटना हुई है और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। न्यायालय द्वारा ये निर्णय दे कर लापवाही पूर्वक ट्रक चलाने वाले लोगों को एक सबक मिलेगा। जो ये सोचते है कि दुर्घटना के बाद आसानी से न्यायालय से ट्रक छुड़वा लेंगे। वही कई लोगों ने कहा कि ऐसे ट्रकों को सड़कों पर चलने की अनुमति भी नहीं मिलनी चाहिए।

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