बालोद। ताजुद्दीन आसिफ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी दानेश्वर ठाकुर उर्फ गोद्दा उम्र-24 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 04 रामनगर पारा गुण्डरदेही, थाना-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) को धारा 450 भा.द.सं. के अपराध में पाच वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रु० अर्थदण्ड, धारा 376 भा.द.सं. के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रु० अर्थदण्ड व धारा 506 भा.द.सं. के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार प्रकरण की पीडिता दिनांक 26/10/2023 को थाना-गुण्डरदेही में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश की, कि दिनांक-26/10/2023 को रात्रि करीबन 01:00 बजे जब वह अपने घर में सोयी थी और दरवाजा खुला हुआ था, तभी अभियुक्त उसके घर की दीवार फांदकर उसके घर में आया और पीडिता के मुंह को दबाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही उसने पीडिता को घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार अभियुक्त के विरूद्ध थाना-गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक-385/2023. अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता धारा-458, 376, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 19-12-2023 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. लता तिवारी के द्वारा किया गया।
