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वित्त मंत्री से की गई एलआईसी की बीमा प्रीमियम पर लागू 18% जीएसटी को हटाने का निवेदन

बालोद। बालोद के वरिष्ठ बीमा सलाहकार अजीत साहू ने निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को मेल कर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लागू 18% GST को पूर्णतः हटाने हेतु निवेदन किया है। वर्तमान में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू है, जो आर्थिक रूप से मध्यम और निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बीमा कवर लेना अत्यधिक महँगा बना देता है।

समस्या की पृष्ठभूमि:

बीमा का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और लोगों में दीर्घकालिक बचत (Long-term Savings) की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। किंतु प्रीमियम पर 18% GST का बोझ उपभोक्ताओं को बचत और बीमा पॉलिसी लेने से हतोत्साहित कर रहा है। इस कारण से अनेक लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा लेने से वंचित रह जाते हैं, जिससे सरकार के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बीमा को “जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा” के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि कर वसूली का माध्यम। इसलिए आग्रह किया गया है कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लागू 18% GST को पूर्णतः हटाया जाए। इस निर्णय से बीमा पॉलिसियाँ आमजन के लिए सुलभ होंगी और अधिक से अधिक लोग बीमा सुरक्षा व बचत से जुड़ सकेंगे। इससे समाज में आर्थिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत होगा तथा सरकार की सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय समावेशन योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी।

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