डीबी डिजिटल मीडिया बालोद। बालोद कोर्ट में बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम अरौद में हुए एक हत्या के मामले में दोषी पाए गए पीनेश कुमार यादव को जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनके द्वारा अपने गांव के ही किशून यादव की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। आपको जानकर यह अचरज भी लगेगा कि एक समय किशुन और पीनेश दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों ग्राम विकास समिति में पदाधिकारी थे अध्यक्ष किशुन था तो कोषाध्यक्ष पीनेश। पर दोस्ती में पैसे ने दरार पैदा कर दी। ग्राम विकास समिति में आने वाले फंड में गड़बड़ी को लेकर पीनेश द्वारा किशुन यादव से हाथापाई करते हुए मारपीट की गई। इस दौरान पीनेश ने अपने ही दोस्त को इस कदर मार दिया था कि अस्पताल पहुंचने तक उसकी मौत हो गई। मामला हत्या का बन गया और पुलिस ने पीनेश को तात्कालिक घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। अब पीनेश को अपने दोस्त की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना हमें यह सबक देती है कि रिश्ते नातों में पैसों का लेनदेन सोच समझकर करना चाहिए। पैसा अक्सर परिवार तोड़ देता है, दोस्ती में दरार ला देता है तो रिश्ते भी बिखेर देता है। कई सालों की जिगरी दोस्ती को भूलकर पीनेश ने अपने ही दोस्त की मारपीट कर हत्या कर दी और अब जेल की सलाखों के पीछे हैं।
26 सितंबर 2022 को हुई थी घटना
एस.एल. नवरत्न, प्रधान सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी पिनेश कुमार यादव उम्र-53 वर्ष निवासी-अरौद, थाना-बालोद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना दिनांक 26 सितंबर 2022 के रात 8 बजे ग्राम अरौद के रंगमंच जहां दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई थी, वहां ग्राम की महिलाओं द्वारा जसगीत गाया जा रहा था, उसी समय ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष किशुन यादव को आरोपी कोषाध्यक्ष पिनेश कुमार यादव समिति में रखे फण्ड की बात को लेकर मारपीट कर झगड़ा विवाद कर रहे थे।
अस्पताल पहुंचने तक हो गई थी किशुन की मौत
आरोपी पिनेश कुमार यादव द्वारा हाथ-मुक्का से मारपीट करने से मृतक रामकिशुन यादव हांफते हुए दुर्गा प्रतिमा के सामने चल रहे जसगीत गाने वाली महिलाओं को अपने दोनों हाथों को सीना के पास मारते हुए, मारने का इशारा करते हुए जसगीत एवं माईक को बंद करने बोल रहा था, उसी समय आरोपी द्वारा पुनः रामकिशुन को हाथ थप्पड़ से एवं लात से मारपीट करने लगा। जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रामकिशुन को सिर के बायें साईड कनपटी के पास गंभीर चोट आने से जिला अस्पताल बालोद ले जाया गया। जहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला अस्पताल द्वारा थाना बालोद को सूचित करने पर थाना बालोद द्वारा मर्ग कायम कर मर्ग जांच की कार्यवाही किया गया। प्रार्थी प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विवेचना कार्यवाही किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 03 दिसंबर 2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक नवीन बोरकर के द्वारा किया गया था।
