बालोद। एस.एल. नवरत्न, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एन.डी.पी.एस., जिला-बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी राकेश राठौर उम्र-31 वर्ष, जाति-गोड़, निवासी-सिलेहगढ़, थाना-मिसरौली, तहसील-पंचपहाड़ जिला-झालावाड (राजस्थान) को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 (ख) सहपठित धारा-20 (b) (II) (c) के अधीन दस वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक (एन.डी. पी.एस.) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 28-12-2023 को मुखबिर से सूचना मिल कि एक सफेद रंग की महिन्द्रा बोलेरो वाहन क्रमांक-RJ-17-UA-2381 का चालक अपने वाहन जिसमें पीछे सीट के नीचे लोहे का गुप्त चेम्बर बना हुआ है, उक्त चेम्बर में अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर रखा हुआ हैं, जिसे कोण्डागांव की ओर से केशकाल कांकेर के रास्ते रायुपर की ओर लेकर जा रहा है की सूचना मिली । थाना पुरूर के थाना स्टॉफ ने ग्राम जगतरा दुर्गा मंदिर के पास एन.एच. 30 पहुंच कर नाकाबंदी की। करीब 6:15 बजे मुखबिर के बताये अनुसार संदिग्ध वाहन एक सफेद रंग की महिन्द्रा बोलेरो क्रमांक- RJ-17-UA-2381 का जिसे हाथ से ईशारा कर रूकवाया गया पर आरोपी द्वारा गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरकर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसे स्टॉफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया।जिससे नाम पता पूछने पर राकेश राठौर होना एवं पीछे सीट के नीचे लोहे का गुप्त चेम्बर बना हुआ था, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा को जगदलपुर से खरीदकर राजस्थान झालावाड़ बिक्री करने हेतु परिवहन करना बाताया। बोलेरो की तलाशी लेने पर चेम्बर के अंदर भूरे रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ 6 पैकेट मिला, उक्त मादक पदार्थ को तौलने पर मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ का वजन 41 किलोग्राम कीमती 5 लाख- रूपये का होना पाया गया। जिसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. रूपेश्वर राम भगत निरी. शिशुपाल सिन्हा के द्वारा किया गया।
गांजा तस्करी के आरोपी को मिला 10 वर्ष का कठोर कारावास
