DAILY BALOD NEWS

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मामूली वाद विवाद में धारदार हथियार से कर दी गई हत्या, चिटौद में हुई थी वारदात, आरोपी गिरफ्तार

गुरुर। हत्या के आरोप में एक आरोपी मनीष सिन्हा पिता नरेश सिन्हा उम्र 28 साल निवासी ग्राम चिटौद थाना पुरूर जिला बालोद को पुरूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामूली वाद विवाद और गाली गलौच करने पर आरोपी द्वारा धारदार हथियार से दूसरे जिले के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद वह फरार हो गया था। हत्या करते उसे कुछ लोगों ने देखा भी था। इसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढ कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पुरूर उप निरीक्षक प्रदीप कंवर के नेतृत्व में ग्राम चिटौद में हुए हत्या के आरोपी मनीष सिन्हा को गिरफ्तार करने में यह सफलता हासिल की गई। पुलिस ने बताया कि दिनांक 12.08.2025 के रात्रि करीबन 08.30 बजे थाना प्रभारी पुरूर उप निरीक्षक प्रदीप कंवर को मोबाईल से सूचना प्राप्त हुआ कि एनएच 30 मार्ग कमल सागर पारा डिकेश्वर प्रसाद साहू के घर के सामने खड़े दो व्यक्ति से, गांव के मनीष सिन्हा के द्वारा वाद विवाद कर एक व्यक्ति को अपने पास रखे धारदार हथियार से हत्या करने की नियत से प्राण घातक हमला कर दिया गया है। जिससे उक्त व्यक्ति घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ा है। हमला कर आरोपी मनीष सिन्हा मौके से भाग गया था। सूचना मिलने पर थाना पुरूर पुलिस खून से लथपथ पड़े व्यक्ति को जीवित होने की आशंका पर उक्त व्यक्ति को पेट्रोलिंग वाहन से ईलाज हेतु जिला अस्पताल धमतरी ले गये। जहाँ डॉक्टर द्वारा चेक करने पर मृत होना बताये। प्रार्थी भागवत बंजारे की रिपोर्ट पर थाना पुरूर में धारा 109, 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक भागवत मरकाम पिता आनंद राम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम भोथापारा माडमसिल्ली थाना करेगांव जिला धमतरीका होना पाया गया। आरोपी मनीष सिन्हा ग्राम चिटौद को अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर मृतक के साथ माँ-बहन की अश्लील गाली-गुप्तार व वाद विवाद होने पर अपने पास रखे धारदार हथियार से प्राण घातक हमला करना और फिर हमले से मृतक भागवत मरकाम की मृत्यु होना बताया। घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को आरोपी द्वारा पेश करने पर विधिवत् जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में थाना पुरूर पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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