सीएम को लेकर वाट्सएप स्टेट्स में किया गया अपशब्दों का इस्तेमाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष ने थाने में लिखवाया एफआईआर



बालोद। गुण्डरदेही थाने में भाजपा मंडल के अध्यक्ष युवराज मार्कंडेय ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुख्यमंत्री पर अपशब्द प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाया गया है। एक व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विरुद्ध सोशल मीडिया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बातें लिखी गई थी। जिस पर आपत्ति जताते हुए मंडल अध्यक्ष ने थाने पहुंचकर अन्य नेताओं के साथ एफआईआर करवाया है। मामला ग्राम सकरौद का है। जहां रहने वाले वीर नारायण साहू द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें आपत्तिजनक तरीके से लिखी गई थी। युवराज मारकण्डेय निवासी ग्राम कचांदुर ने बताया कि मैं भाजपा अध्यक्ष हूं। वीरनारायण साहू निवासी ग्राम सकरौद पोस्ट राहुद थाना रनचिरई जिला बालोद द्वारा 28 जुलाई .2025 को 07.41 पीएम बजे अपने मोबाईल नंबर 6260691756 के वाट्सअप स्टेटस में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में एवं बीजेपी के संबंध में अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी किया है, जिसे आज दिनांक 29 जुलाई.2025 को दोपहर लगभग 01.00 बजे पढ़कर देखकर मुझे व बीजेपी कार्यकर्ताओं व आमजन को बुरा लगा है एवं आक्रोश व्याप्त है। राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उन्होंने की । वीरनारायण साहू द्वारा अपने मोबाईल नंबर के वाट्सअप स्टेटस में राज्य के मुख्यमंत्री को अभद्रतापूर्वक “जाहिल नेता हमारे मुखिया की देन है” “अबे जाहिल इतने बड़े राज्य के मुखिया हो” तुम अपने आप से फैसला नहीं ले सकते, शर्म नाम की चीज होता है, सुना है, “बे आदिवासी केला पत्ता बांधकर नाच” और बीजेपी में इतने बेवकुफ कैसे है। बे आदिवासी, ऐसे शब्द बोलकर अपमानित किया गया है। इस प्रकार की अश्लील व अभद्र टिप्पणीयां अपने मोबाईल के वाट्सअप स्टेटस में डाला गया है। जिसको देखकर पढ़ कर मुझे बीजेपी कार्यकर्ताओं आमजनों को बहुत बुरा लगा है व इस अश्लील टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं में भारी आक्रोश गुस्सा व रोष व्याप्त हो रहा है। यह कृत्य उक्त व्यक्ति के द्वारा दिनांक 28.07.2025 को अपने वाट्सअप स्टेटस डाला है। थाने में आवेदन देते हुए मांग किया गया कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाए। पुलिस द्वारा आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी वीर नारायण साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धारा 296,353(1),353(1)b,353(1)c, 356(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

You cannot copy content of this page