DAILY BALOD NEWS

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सोसायटियों के हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य, अंतिम तिथि 30 जून

बालोद। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य में ’एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ योजनातर्गत सभी हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। जिसके अंतर्गत ई-केवायसी हेतु शेष हितग्राहियों को 30 जून 2025 तक केवायसी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 02 लाख 34 हजार 756 राशनकार्ड प्रचलित है। जिसमें राशनकार्डो में 08 लाख 95 हजार 986 सदस्य पंजीकृत है। पंजीकृत सदस्यों में से 08 लाख 26 हजार 967 सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है तथा 69 हजार 19 सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों का ई-केवायसी में छूट दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकान में संचालित ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी ’मेरा ई-केवायसी एप्प’ के माध्यम से भी ई-केवायसी कर सकते है। इस एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने के लिए एंड्रायड मोबाइल में गुगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य, जिला का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते हैं।

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