स्वशासन की व्यवस्था: अतिक्रमण रोकने के लिए ग्राम पंचायत टेकापार ने बनाया एनओसी का नियम,₹1000 शुल्क भी करना होगा जमा, ग्राम सभा और पंचायत में लिया गया था आम सहमति से निर्णय



बालोद। बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेकापार में अतिक्रमण रोकने के लिए पंचायत से एनओसी लेने और ₹1000 शुल्क जमा करने का नियम बनाया गया है। इसका मकसद पंचायत प्रशासन द्वारा गांव में अवैध कब्जा रोकना है। जो भी अवैध कब्जा करके मकान बनाना चाहेंगे उन्हें एनओसी नहीं दी जाएगी। जो अपनी जगह पर या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना रहे हैं उन्हें भी एनओसी लेना और 1000 शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो गांव में स्थित नदी से अगर रेत लाते हैं तो प्रति ट्रिप 200 रुपए शुल्क जमा करना होगा। यह सब व्यवस्था गांव विकास और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए किया गया है। सरपंच ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा था। इसलिए हमने एनओसी का नियम बनाया। विगत दिनों हुए ग्राम सभा और पंचायत की बैठक में आम सहमति से निर्णय लिया गया और प्रस्ताव पारित किया गया। एनओसी और शुल्क लेने का उद्देश्य यही है कि पंचायत प्रशासन को पता चले कि कौन कहां कितना मकान बना रहा है। कहीं कोई सरकारी जमीन पर तो अवैध कब्जा नहीं कर रहा है ।पूरी जांच पड़ताल के दौरान ऐसे लोगों को एनओसी दी जाएगी। अगर कोई अवैध कब्जा कर सरकारी जमीन पर मकान बना रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को एनओसी नहीं दी जाएगी। एनओसी और ₹1000 शुल्क लिए जाने का निर्णय सबकी सहमति से लिया गया था । जिस पर हाल ही में मकान बना रहे कुछ लोगों द्वारा भ्रामक खबरें फैलाकर आरोप लगाया जा रहा है कि पंचायत द्वारा मनमानी करते हुए शुल्क लिया जा रहा जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इधर जनपद सीईओ द्वारा मामले की शिकायत पर जांच करने की बात कही है तो वहीं इसकी छानबीन भी कर रही है कि कहीं कोई अवैध वसूली तो नहीं हो रही है।

बढ़ रहा था लगातार अवैध कब्जा इसलिए उठाया गया सख्त कदम

टेकापार में सरकारी जमीन प अतिक्रमण और बेजा कब्जे के भेंट चढ़ रहा था। जिसे रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। हालांकि कुछ ग्रामीण इस नियम का विरोध कर रहे हैं और 1000 रुपए वसूली को अवैध बता रहे हैं। सरपंच का कहना है कि सभी ग्रामवासियों की सहमति और ग्राम समिति और ग्राम पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ताकि गांव में कोई भी निर्माण कार्य हो उसकी जानकारी ग्राम समिति और पंचायत को हो सके। ग्राम टेकापार की जहां पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस अतिक्रमण को रोकने के लिए नई पंचायत बॉडी ने शपथ ग्रहण के बाद ग्राम सभा के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि नया निर्माण करता है चाहे वह निजी हो या फिर पीएम आवास उसको ग्राम पंचायत से एनओसी लेना आवश्यक है। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया। जिसका बाकायदा रसीद दिया जाएगा।ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित होने पर सभी ग्रामीण सहमत हुए थे। अब कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरपंच अपने निजी स्वार्थ के लिए यह शुल्क ले रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

क्या कहा सरपंच ने

इस संबंध में टेकापार ग्राम पंचायत की सरपंच खेमेश्वरी साहू ने बताया कि नया सरपंच बनने के बाद अतिक्रमण को रोकने के लिए सभी ग्राम वासियों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया था जिसमें पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण विकास समिति के साथ समस्त ग्रामवासी मौजूद थे और वहां लिखित पर यह सहमति बनी कि कोई भी निर्माण कार्य के लिए एनओसी लेना आवश्यक है। इसके अलावा ₹1000 शुल्क लिया जाएगा। जिसका बाकायदा ग्राम पंचायत का रसीद भी दिया जाएगा। इसके अलावा नदी से रेत निकालने के लिए प्रति ट्रिप ₹200 ग्राम विकास समिति में लिया जाएगा और यह व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है। अब इस ₹1000 का कुछ लोग आर्थिक समस्या बताते हुए मना कर रहे हैं तो यह व्यवस्था में शिथिल कर दी जाएगी। अब ₹1000 नहीं लिया जाएगा। लेकिन एनओसी लेना आवश्यक है ताकि यह जानकारी हो सके कि कौन किस जगह निर्माण कर रहा है। यदि अतिक्रमण होगा तो उसे एनओसी नहीं दिया जाएगा।

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