बालोद/ गुरुर। बालोद जिले के गुरुर ब्लॉक के कंवर चौकी थाना अंतर्गत ग्राम सांगली में विगत वर्ष हुई कुल्हाड़ी मारकर पिता की हत्या की घटना के चर्चित मामले में बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी बेटा द्वारा अपने पिता पर ही जादू टोने का आरोप लगाते हुए शक किया जाता था। उसे शक था कि पिता द्वारा जादू टोना करने से उनकी पत्नी बार-बार मायके जाने के लिए झगड़ा करती है और इस शक के चलते एक दिन उसने अपने पिता की कुल्हाड़ी मार कर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाज के दौरान अस्पताल में पिता की मौत हुई थी। मामले में बालोद जिला कोर्ट में जज ने अब आरोपी कुपुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा हत्या के दोषी भगत राम निषाद आ. नरेश कुमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी-सांगली, चौकी-कंवर, थाना-गुरूर, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.दं.सं. की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 100/- अर्थदण्ड तथा भा.दं.सं. की धारा 450 के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/- अर्थण्ड से दण्डित किया है। व्यतिक्रम पर क्रमशः एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी रविकांत केंवट के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 29/03/2022 को समय 09:30 बजे वह अपने घर में था तभी उसके पिताजी के घर में गाली-गलौच हल्ला होने की आवाज सुनकर वह दौड़ते हुए गया, तब देखा कि उसका बड़ा भाई भगत राम निषाद कुल्हाड़ी के मुंडी के तरफ से उसके पिताजी के सिर में जान से मारने की नीयत से प्राणघातक वार कर रहा था, जिसे देखकर वह बीच-बचाव करते हुए अपने भाई भगत राम निषाद को पकड़ने लगा, तब वह उसे धक्का देकर पुनः कुल्हाड़ी के मुंडी तरफ से सिर में प्राण घातक वार किया, जिससे उसके पिताजी खून से लतपथ होकर जमीन पर गिर गया। उसकी बड़ी मां पुरईन बाई और भाभी भी बीच-बचाव किये, लेकिन उसका भाई भगत राम निषाद किसी की बात को नहीं सुना और कुल्हाड़ी से प्राण-घातक वार करने के बाद कुल्हाड़ी को पकड़कर घर से निकल गया। प्रार्थी खून से लतपथ हुए अपने पिताजी के बारे में अपने छोटे भाई दिनेश को फोन कर घटना के बारे में बताकर घर बुलाया और 108 वाहन से ईलाज हेतु ग्राम-पलारी ले गये थे, जहां से रिफर करने पर ईलाज हेतु जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती किये थे। प्रार्थी का भाई भगत राम निषाद हमेशा उसके पिताजी के ऊपर जादू-टोना करते हो कहकर पहले भी विवाद किया था, इसी बात को लेकर घटना दिनांक को भी उसका बड़ा भाई भगत राम निषाद उसके पिताजी के घर के अंदर जबरदस्ती घुसकर वाद-विवाद कर जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी के मुंडी से प्राण घातक वार किया था। प्रार्थी के उपरोक्त रिपोर्ट पर चौकी कंवर, थाना-गुरूर के द्वारा आरोपी के विरूद्ध भा.दं. संहिता की धारा-307, 450 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विवेचना कार्यवाही किया गया। ईलाज के दौरान धमतरी अस्पताल में नरेश कुमार की मृत्यु होने पर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया। मृतक के पोस्टमार्टम में मृतक के सिर में लगे चोंट से मृत्यु होना लेख करने पर प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् चौकी कंवर, थाना-गुरूर के द्वारा आरोपी के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा-302, 450 के अंतर्गत दिनांक 30-05-2022 को अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
गिरफ्तारी के समय पूछताछ में हुआ था यह खुलासा
कंवर पुलिस ने जब आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे पूछताछ किया तो उसने हत्या के कारणों का खुलासा किया था। जिसके अनुसार आरोपी ने अपने पिता पर जादू टोने के शक में हमला किया था। आरोपी को शक था कि पिता के द्वारा जादू टोना किया जाता है। जिससे उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती और वह मायके जाने की जिद करती है। आरोपी का कहना था कि उनकी पत्नी आए दिन उससे भी विवाद करती थी और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वह मायके जाने की जिद करती थी। उन्हें लगा कि इसके पीछे उनके पिता का हांथ हो सकता है तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास गया और वाद विवाद शुरू हो गया। ताव में आकर फिर आरोपी पुत्र ने अपने पिता पर तीन बार कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान धमतरी अस्पताल में पिता की मौत हुई।
