गुरुर। थाना पुरूर क्षेत्र के ग्राम कनेरी के धारदार चाकू लेकर लोगो को डराने धमकाने वाले आरोपी को जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी अमर उइके पिता शंकर उइके उम्र 27 वर्ष ग्राम कनेरी थाना पुरूर जिला बालोद का निवासी है। वहीं ग्राम कोचवाही अमलीपारा में 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई। जहां। आरोपी आत्मा राम सिन्हा पिता भगत राम सिन्हा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कोचवाही अमलीपारा के कब्जे से 11 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया गया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग राम गोपाल गर्ग के निर्देशन पर, पुलिस अधीक्षक बालोद श्री एसआर भगत, के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पुरूर बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना पुरूर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये एक आरोपी के विरूध्द 25,27 आर्म्स एक्ट तथा एक अन्य आरोपी के विरूध्द 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की उक्त कार्यवाही की गई तथा आरोपी को जेल भेजा गया। 6 अप्रैल को ग्राम कनेरी मनेरीपारा हाई स्कूल के पास एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार छुरी नुमा हथियार लेकर आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा था। सूचना पर घटना स्थल पहुंचकर आरोपी को घराबंदी कर पकडा गया। जिसके कब्जे से एक धारदार छूरीनूमा हथियार बरामद कर आरोपी अमर उइके के विरूध्द विधिवत् धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल निरूध्द किया गया।
उसी प्रकार दिनांक 06 अप्रैल को मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम कोचवाही अमलीपारा में आत्मा राम सिन्हा अपने घर के पीछे बाड़ी तरफ अवैध रूप से महुआ शराब छिपा कर रखा हुआ है। जिसकी विधिवत् कार्यवाही करते हुए घटना स्थल ग्राम कोचवाही अमलीपारा में आरोपी आत्मा राम सिन्हा के घर के पीछे बाड़ी में अवैध रूप से 11 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त कर आरोपी आत्मा राम सिन्हा के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विधिवत् कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा सउनि० विश्वजीत मेश्राम, प्र०आर० कमलेश रावटे,आरक्षक लिखन साहू, गुणेश यादव, किशोर साहू, उमांशकर जारके, संदीप यादव की सराहनीय भूमिका रही।
थाना पुरूर में आरोपियो के विरूध्द आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
