नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर बीस वर्ष का कारावास
बालोद
। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी लक्ष्मण देवदास, उम्र 23 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 09 जोगीडीपा पटेवा, थाना-पटेवा, जिला महासमुंद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 01-01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-दिनांक 08-11-2021 को प्रार्थी/पीड़िता के पिता के द्वारा थाना-गुण्डरदेही में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री पीड़िता दिनांक 06.11.2021 को दोपहर करीब 03:30 बजे गांव में मातर त्यौहार देखने गयी थी, जो घर वापस नहीं आयी। उसको गांव एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किये। उसका कहीं पता नहीं चलने पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका के आधार पर कार्यवाही चाहा। उक्त सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक पुनऊराम साहू के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अंतर्गत संहिता की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के अनुक्रम में सहायक उप निरीक्षक डी. एल. रायटे के द्वारा दिनांक 15.11.2021 को आरोपी के कब्जे से पीड़िता को ग्राम पटेवा, थाना-पटेवा, जिला महासमुद से बरामद कर निरीक्षक पद्मा जगत् के द्वारा पीड़िता का कथन लेखबद्ध की, जहां पर पीड़िता ने बतायी कि जनवरी 2021 में आरोपी उसके गांव में जेसीबी चलाकर काम करता था, दिनांक 04-01-2021 को आरोपी उसे अपना मोबाईल फोन देकर बात करने के लिये बोला था, जिसके बाद दोनों मोबाईल से बातचीत करते थे। उसी दौरान आरोपी उससे प्यार करता हूँ शादी करूंगा कहता था और दिनांक 24-02-2021 को उसे भरदाखुर्द मंदिर के पास बुलाया था, उसके जाने पर उसे अपने मोटर साईकिल में घूम कर आते हैं कहकर उसे रानीतराई के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद आरोपी उसे फोन पर धमकी देकर कि उसका फोटो इंस्टाग्राम, वाट्सअप पर वायरल कर दूंगा कहकर उससे मिलने के लिये बोला तथा दिनांक 06-11-2021 को उसे गुरेदा मोड़ पर मिलने के लिए बोला तो वह डर कर वहां गयी तो आरोपी और उसका दोस्त सोनू शिकारी उसे मोटर साइकिल से रायपुर ले गया तथा वहां आरोपिया के साथ ग्राम पटेवा ले गये। जहां उसे सोनू शिकारी के घर में रखे, उसके बाद दिनांक 08-11-2021 को उड़ीसा ले गये। जहां वे सभी दिनांक 14-11-2021 तक रहे। उसी दौरान आरोपी को पता चला कि उसे पुलिस ढूंढ रही है तो आरोपी और उसका दोस्त सोनू शिकारी उसे पटेवा के बस स्टैण्ड में छोड़ कर चला गया। आरोपी शादीशुदा होकर भी उसके धोखे में रखकर बहला-फुसलाकर अपने साथ रखाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया है। पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर प्रकरण में संहिता की धारा 366, 376 (2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (ठ)/6 जोड़कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 24.12. 2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. दुर्जन लाल रावटे, निरी. पद्मा जगत् , निरी. भानु प्रताप साव के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।