बालोद। एस.एल. नवरत्न, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एन.डी.पी. एस., जिला-बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी बाबू सरकार पिता. हरिलाल सरकार, जाति-नमोशुद्र, उम्र 48 वर्ष, निवासी- माना कैम्प वार्ड क्र. 15, थाना-माना, जिला-रायपुर (छ.ग.) को धारा 8 सहपठित धारा 20 (b) (ii)(c) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुखबिर से सूचना मिला कि एक नीले रंग की मारूति सुजुकी कार क्रमांक CG-04-NL-9456 जिसमे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और कार के डिक्की में प्लास्टिक बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर कोण्डागांव की ओर से केशकाल कांकेर के रास्ते रायपुर की ओर जा रहे हैं। संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी व धरपकड़ हेतु हमराह स्टॉफ व गवाहों के साथ शासकीय वाहन सीजी-03-8570 से मय विवेचना कीट व समान आदि लेकर ग्राम पुरूर रानी दुर्गावती चौक तिराहा एनएच 30 पहुंचकर नाकाबंदी कर उक्त नीले रंग की मारुति सुजुकी बलेनो कार को रुकवाकर कार की डिक्की को जांच करने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा जैसा 12 पैकेट (बोरी सहित कुल 21.780 किलोग्राम) पाया गया। कार में बैठे हुए दो व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर वाहन चालक ने अपना नाम बाबू सरकार एवं वाहन में बैठा व्यक्ति अपना नाम गोपाल मण्डल बताये। पूछताछ करने पर कार के डिक्की में मादक पदार्थ गांजा होना जिसे उमरकोट उड़िसा से लेकर बिक्री हेतु माना कैम्प रायपुर लेकर जाना बताये। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के द्वारा किया गया।
गांजा तस्करी के आरोपी को मिला 10 वर्ष का कठोर कारावास
