बालोद । प्रधान विशेष/सत्र न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, एस.एल. नवरत्न, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी जगेश्वर उर्फ जग्गु साहू उम्र 35 वर्ष, निवासी कोटागांव, थाना महामाया, जिला-बालोद (छ.ग.) को धारा 456 भा.द.सं. के अपराध में तीन साल का कठोर कारावास व 1,000 रु० अर्थदण्ड, धारा 354 भा.द.सं. के अपराध में पांच साल का कठोर कारावास व 1,000 रु० अर्थदण्ड व धारा 3(2) (v) एट्रोसिटी एक्ट के अपराध में पांच साल का कठोर कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से पुष्पदेव साहू, विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटी) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया/पीड़िता ने थाना महामाया में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि दिनांक 21.07.2021 की रात्रि 02:00 बजे के लगभग ग्राम कोटगांव के जगेश्वर साहू ने बेइज्जती करने की नियत से पीड़िता के घर शयन कक्ष में प्रवेश कर पीड़िता को पकड़कर बेइज्जत किया। पीड़िता के उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी जगेश्वर साहू के विरूद्ध थाना-महामाया द्वारा भा.द.वि. की धारा 456, 354 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) (v) (क) के अधीन अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र क्र० 09/2021 पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अरुण कुमार साहू व नगर पुलिस अधीक्षक अब्दुल अलीम खान के द्वारा किया गया।
