शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर मिला 20 वर्ष का कारावास, बहकाकर किया था मंदिर में मांग भरकर शादी



बालोद । कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी विनोद कुमार साहू उम्र-26 वर्ष, निवासी- कुम्हली खुर्द, थाना-रनचिरई, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 08-08-2021 को प्रार्थी/पीड़िता के पिता के द्वारा थाना-पुरूर में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.08.2021 को रोजाना की तरह रात्रि का खाना खाकर करीब 10:00 बजे सभी अपने-अपने कमरे में सो गये। दिनांक 05.08.2021 के प्रातः 05:00 बजे को सोकर उठने पर देखा तब उसकी पुत्री/पीडिता अपने कमरे में नहीं थी, तब वे लोग आसपास एवं रिश्तेदारों में पता-तलाश किये। उसका कहीं पता नहीं चलने पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका के आधार पर कार्यवाही चाहा। उक्त सूचना के आधार पर उप निरीक्षक बलराम कोसे के द्वारा पीड़िता के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अंतर्गत संहिता की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के अनुक्रम में उप निरीक्षक खगेन्द्र पठारे के द्वारा दिनांक 09.09.2021 को आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बस स्टैण्ड भाठागांव, गुण्डरदेही से बरामद कर पीड़िता का कथन लिया गया। जहां पर पीडिता ने बतायी कि आरोपी उसके गांव में अपने मामा के घर मेहमान आया था, तब उससे जान-पहचान होने से मोबाईल से बातचीत होती थी, तब आरोपी उसे मोबाईल पर ही उसे पसंद करता हूँ तथा शादी करूंगा बोलता था, जिसे वह नाबालिग होने से मना करती थी। मई 2021 में वह आरोपी से मोबाईल से बात कर रही थी तब उसके घरवाले के द्वारा देख लेने के कारण उसका मोबाईल ले लिये थे, जिस कारण आरोपी से उसकी बात नहीं होती थी। एक दिन बात होने पर आरोपी उसे बोला कि चलो भाग कर शादी कर लेते हैं और दिनांक 04-08-2021 को आरोपी अपने स्कूटी से उसके गांव आकर उसे अपने खपरी बंजारी मंदिर तिल्दा नेवरा ले गया। दूसरे दिन आरोपी मंदिर में उसकी मांग भर कर मंगलसूत्र पहनाकर अपने दोस्त के घर पुसौर रायगढ़ ले गया, जहां रहने के दौरान उसके साथ संबंध बनाया। उसके बाद उसे भोपाल ले जाकर किराये के मकान में रखा, वहां भी रोज उसके साथ संबंध बनाता था। भोपाल में लगभग एक माह रहने के बाद वह भाठागांव (बी) थाना रनचिरई लेकर आया और अपने रिश्तेदार के यहां रखा। पीडिता के उक्त बयान के आधार पर प्रकरण में संहिता की धारा 366, 376(2) (एन) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ)/6 जोड़कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 08.06.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उनि. लोकेश्वर गंजीर, निरी. पद्मा जगत, निरी. दिलेश्वर चंद्रवंशी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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