बी.एस.पी. राजहरा का मामला- सी.आई.एस.एफ. के जवान को जान से मारने की नियत से चाकू से वार करने पर आरोपीगण को मिला 02-02 वर्ष का कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी शंकर सुरेद्र आ० पवन सुरेन्द्र, उम्र-24 वर्ष, साकिन-वार्ड क्र० 02 पंडरदल्ली राजहरा, सूरज पासवान आ० रामबसावन पासवान, उम्र- वर्ष, निवासी-वार्ड क्र0 10 राजहरा,गौकरण करायत उर्फ करण आ० युवराज करायत, उम्र 22 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र 01 राजहरा, 4. शेखर कुमार नागवंशी उर्फ ददू आ० चिमन लाल नागवंशी, उम्र-19 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र0 01 राजहरा (छ.ग.) को धारा-324/34 एवं 435 भा.दं.सं. के अपराध में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000-2,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 13/05/2023 को प्रार्थी शंकु सुरेश, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जुलाई-2020 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, बी.एस.पी.भिलाई के राजहरा कंटीजेंट में आरक्षक के पद पर पदस्थ है, उसकी ड्यूटी राजहरा में पदस्थ डिप्टी कमांडेंट के द्वारा लगायी जाती है, जुलाई 2022 में सादा डेस में एरिया डामिनेशन (पेट्रोलिंग) में उसकी ड्यूटी लगायी जा रही है. घटना दिनांक-13-05-2023 को सुबह 6:00 बजे अपने वाहन मोटरसायकल क्रमांक सीजी-07-जे-3288 में अपने साथी आरक्षक नोहरलाल को मोटरसायकल में बैठाकर पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हुए राजहरा माइंस गया था, तब सुबह लगभग 6:30 बजे देखा कि आई.ओ.सी. राजहरा के स्क्रेप यार्ड में कुछ लोग बी.एस.पी. के लोहा को चोरी कर रहे थे, जिसे देखकर वह उनके पास गया तब गौकरण गाड़ा, शेखर नागवंशी, शंकर सुरेन्द्र गाडा, सूरज पासवान, अरशद अली अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बी. एस.पी. के लोहा को चोरी कर रहे थे, जिसे नोहरलाल के साथ मिलकर लोहा चोरी करने से मना किया तब वे लोग भाग गये, जिन्हें ढूंढते हुए सुबह लगभग 7:00 बजे फायरिंग रेंज पंडरदल्ली पहुंचा. जहां गौकरण गाड़ा. शेखर नागवंशी, शंकर सुरेन्द्र गाडा. सूरज पासवान, अरशद अली अपने साथियों के साथ मिला, जिसे चोरी क्यों कर रहे थे कहने पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर उसे अश्लील गाली गुफ्‌तार कर आज तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा, तुम लोग हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाते हो कहते हुए तथा उसे सी.आई.एस.एफ. का आरक्षक होना एवं शासकीय कार्य में होना जानते हुए उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए आज तुम्हे जान से खत्म कर दूंगा कहकर उसकी हत्या करने की नियत से उसे मारने के लिए दौड़ाये, तब नोहरलाल भयभीत होकर मोटरसायकल को छोड़कर भाग गया तथा आरोपी शंकर सुरेन्द्र अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने हाथ में रखे चाकू से उसकी हत्या करने की नियत से उसकी पीठ में मारा, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां से भाग गये और उसके मोटरसायकल के पट्रोल टंकी के पाईप को खोलकर आग लगा दिये, जिससे उसकी मोटरसायकल कीमती 9,000/- रूपये जलकर नष्ट हो गया, तब वह उक्त घटना की सूचना अपने शिफ्ट अधिकारी प्रमोद, कंपनी कमांडर ए. के. भारकर को दिया था, आरोपीगण के द्वारा दी गयी गालियां उसे सुनने में बुरा लगा था। प्रार्थी के उपरोक्त कथनों के आधार पर थाना राजहरा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-180/2023 अतर्गत धारा 146, 147, 148, 149, 186, 332, 307, 353, 506(B), 294, 324 & 435 Ipc का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के न्यायालय में अभियोग पत्र दिनांक 22-08-2023 को पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना उ.नि. प्रदीप तिवारी के द्वारा किया गया।

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