बालोद। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी रविकुमार ठाकुर आ० डोमार सिंह ठाकुर उम्र 28 वर्ष, ढालेन्द्र ठाकुर आ० डोमार सिंह ठाकुर, उम्र- 25 वर्ष, केशव कुमार विश्वकर्मा आ० महेन्द्र विश्वकर्मा, उम्र 21 वर्ष, लुकेश्वर उर्फ लालू यादव आ० प्यारी राम यादव, उम्र 25 वर्ष, सभी निवासी माहुद (अ), थाना-अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ. ग.) को धारा-148, 325/149 भा.दं.सं. के अपराध में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व2,000-2,000 /- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 10/01/2024 को प्रार्थी तीरथ राम विश्वकर्मा, थाना-अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.) में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 10/01/2024 को अपने मित्र मुकेश यादव, धनेश निर्मलकर के साथ ग्राम-माहुद (अ) का मड़ई-मेला देखने के लिए गया था तथा मेले में उसका दोस्त देवेन्द्र देवांगन और सोनू प्रजापति पहले से ही घूम रहे थे तब रात्रि में लगभग 09:00 बजे मंड़ई में परमेश्वरी भवन के पास रवि ठाकुर, ढालेन्द्र ठाकु, लालू यादव, होरीलाल धनकर एवं केशव विश्वकर्मा मिलकर देवेन्द्र देवांगन के लड़का सोमेश देवांगन को गाली-गलौच कर रहे थे, तब देवेन्द्र देवांगन बोला कि कौन गाली बक रहा है, उसी बात को लेकर रवि ठाकुर आया और देवेन्द्र देवांगन के हाथ को पकड़कर खींचते हुए सड़क में ले गया, उसी समय रवि ठाकुर का भाई ढालेन्द्र ठाकुर और उसके मित्र लालू यादव, होरीलाल धनकर, केशव विश्वकर्मा आ गये और बहुत हीरो बनता है कहते हुए अश्लील गाली-गलौच देते हुए तथा जान से मार डालने की धमकी देकर सभी एक राय होकर उसे हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे, जिसे देखकर सोनूराम प्रजापति बीच-बचाव करने के लिए आया तब वे सभी पास में पड़े हुए पत्थर को उठा लिये तथा रवि ठाकुर अपने भाई ढालेन्द्र ठाकुर के साथ मिलकर अपने हाथ में रखे पत्थर से सोनूराम प्रजापति के सिर में मारे जिससे सोनूराम का सिर फट गया, इसी प्रकार लालू यादव हाथ-मुक्का से उसके सिर में मारपीट किया, जिससे उसके सिर के बायीं तरफ चोंट आयी थी तथा आरोपी रवि ठाकुर, ढालेन्द्र ठाकुर, लालू यादव, होरीलाल धनकर एवं केशव विश्वकर्मा एक राय होकर जान से मारने की नियत से सोमेश देवांगन को गाली-गलौच करते हुए सिर में पत्थर से मारपीट कर जानलेवा हमला किये , सोनूराम प्रजापति के साथ मिलकर बीच-बचाव किया तब उन लोगों के साथ भी पत्थर एवं हाथ-मुक्का से मारपीट किये, जिससे देवेन्द्र देवांगन एवं सोनू प्रजापति के सिर में गंभीर चोंटे आई थी। जिन्हें अर्जुन्दा अस्पताल में भर्ती किये थे तथा बेहतर ईलाज के लिए उन्हें शासकीय अस्पताल राजनांदगांव में रिफर कर दिये थे। घटना होते मुकेश यादव, धनेश निर्मलकर, सोनू देवांगन एवं ग्राम माहुद (अ) के गांव वाले देखे, सुने हैं। प्रार्थी के उपरोक्त कथनों के आधार पर थाना अर्जुन्दा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-06/2024 अंतर्गत धारा 307,147, 148, 149,34,294 आईपीसी. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के न्यायालय में दिनांक 01-04-2024 को पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना स.उ.नि. कमलेश साहू, उ.निरी. मनीष शेण्डे के द्वारा किया गया।
