ब्लेड से गले में हमला करने वाले आरोपी को मिला 10 वर्ष का कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी कामदेव साहू आ० दीनदयाल साहू, उम्र-21 वर्ष निवासी-भिरई, चौकी-कंवर थाना-गुरूर, जिला-बालोद (छ.ग.) को धारा-307 भा.दं.सं. के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 06/12/2020 को प्रार्थी / आहत् रेखराम साहू को चौकी-कंवर, थाना-गुरूर, जिला-बालोद (छ.ग.) के देहाती नालसी में मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 06/12/2020 को रात्रि में खाना खाकर अपने गांव के जीवन लाल निर्मलकर के घर शादी में जा रहा था, तब उसके गांव के तालाब के पास खोमेश्वर महमल्ला उसे बताया कि सामने गली में कामदेव साहू शराब के नशे में गाली-गलौच कर रहा है, चलिये चलकर समझा दीजिये, तब वह खोमेश्वर महमल्ला के साथ कामदेव साहू को समझाने के लिए गया तो कामदेव साहू अपने गांव ग्राम-भिरई के रामाधार ध्रुव और कृपाराम यादव के साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहा था, जैसे ही वह कामदेव साहू के पास पहुंचा तब कामदेव साहू उग्र होते हुए “तू मुझे समझाने आ रहा है, आज तेरे को जान से मार दूंगा” कहने लगा, तब वह रामाधार ध्रुव और कृपाराम यादव के साथ अपने गांव के सरपंच को घटना के बारे में बताने के लिए रात्रि में लगभग-09:00 बजे उसके घर गया और घटना के बारे मे बता रहा था, उसी समय टेकराम साहू आकर बताया कि कामदेव साहू बोल रहा था कि रेखराम का मर्डर करूंगा और सिन्हा किराना दुकान में जाकर एक ब्लेड खरीदा है, उसी समय कामदेव साहू दौड़ते हुए उसके पास आया और उसकी हत्या करने की नियत से धारदार ब्लेड से उसके गर्दन में मारकर चोंट पहुंचाया, घटना को उसके साथ खड़े लोग देखे हैं, उसके गले में ब्लेड से वार करने पर वह बेहोश हो गया था, जब उसे होश में आया तब वह जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती था, प्रार्थी के द्वारा दर्ज कराये गये उपरोक्त देहाती नालिसी के आधार पर थाना गुरूर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-482/2020 अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के न्यायालय में दिनांक 04-03-2021 को पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक कैलाशचंद्र मरई के द्वारा किया गया।