बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी तिलक दास मानिकपुरी उम्र-25 वर्ष, निवासी बुल्लुटोला, थाना-डौण्डीलोहारा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 04-10-2021 को प्रार्थी/पीड़िता के पिता थाना डौण्डीलोहारा में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01-10-2021 को दिन शुक्रवार को वह अपनी पत्नी के साथ सुबह करीब 08:00 बजे खेत में काम करने चला गया था, घर में उसकी दोनों पुत्रियाँ थी, करीब 11:00 बजे घर जाकर देखा तो उसकी पुत्री/पीड़िता घर पर नहीं थी, पीड़िता का स्कूल जाने वाला सायकल घर पर ही था। तब उसने पीड़िता को अपनी सहेली के साथ स्कूल गयी होगी सोचकर वापस खेत चला गया। शाम करीब 05:00 बजे खेत से वापस आया तो पीड़िता की सहेली ने आकर बताया कि पीड़िता आज स्कूल नहीं गई थी, तब वह पीड़िता का गांव में पता तलाश किया तो गांव का नारद गोंड़ ने बताया कि उसकी पुत्री करीब 10-11 बजे काला रंग का सलवार सुट पहनकर रोड में पैदल जा रही थी। पीड़िता का काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर थाना डौण्डीलोहारा में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने की बात बताये जाने पर थाना डौण्डीलोहारा के द्वारा अपराध क्रमांक 78/2022 अंतर्गत संहिता की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृता का पता तलाश करने के दौरान मोबाईल लोकेशन के आधार पर लेह लद्दाख जाकर ग्राम माहे, थाना-न्युमा लेह लद्दाख, जम्मु कश्मीर में आरोपी तिलक दास मानिकपुरी के कब्जे से दस्तयाब / बरामद किया गया। प्रकरण की पीड़िता से पूछताछ करने पर बतायी कि तिलक दास मानिकपुरी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले जाकर लेह लद्दाख माहे ब्रिज के पास में उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जिससे वह 8 माह की गर्भवती हो गई है। पीडिता के उपरोक्त कथनों एवं संपूर्ण विवेचना के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त अपराध घटना करना पाये जाने पर थाना डौण्डीलोहारा के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 188/2022 अंतर्गत धारा 363, 366ए 376 (2) (ढ) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं एस.टी.एस. एक्ट 3 (2) (v) के अंतर्गत अभियोग पत्र दिनांक 17.08.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक टी.एस. पट्टावी, उ.पु.अधीक्षक बोनीफास एक्का और . निरीक्षक वीणा यादव के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
