DAILY BALOD NEWS

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प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के अंतर्गत विभिन्न घटकों का लाभ लेने एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण कराना अनिवार्य



बालोद। केन्द्र शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने हेतु एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि एन.एफ.डी.पी. का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिये कार्य आधारित पहचान के डाटाबेस का निर्माण कर उसके माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि एवं योजना के तहत् मत्स्य पालन अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन अनिवार्य होगा। उक्त कार्य अन्तर्गत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय के जुड़े सभी लोगो का पंजीयन च्वाईस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है तो सभी सदस्य का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। पंजीयन के पश्चात् मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात् उनके बैंक खाते में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होंगें तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाइस सेंटर) को उनके प्रत्येक एंट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी. अनिवार्य होगा। पंजीयन पश्चात् प्रारंभ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात् स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने मत्स्य कृषकों से अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है।

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