बालोद। एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते चाकू एवं कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने पर एक आरोपी को आजीवन कारावास मिला है। एस.एल. नवरत्न, प्रधान सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा रवि मिनपाल पिता स्व. दिलीप कुमार उर्फ टेटकूराम मीनपाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी-बरही, थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग भा.दं.सं. की धारा 302 कि आरोप में आजीवन कारावास व 1,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी प्रशांत पारख, लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 07/06/2022 को प्रार्थी घनश्याम कोसरे थाना बालोद मे उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 07/06/2022 के सुबह 07:00 बजे उसकी पुत्री को आरोपी रवि मीनपाल ग्राम बरही के द्वारा एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते चाकू एवं कुल्हाड़ी से गले में प्राण घातक हमला कर मौके पर ही मृत्यु कारित कर दिया है। उक्त सूचना पर मौके पर हमराह स्टॉफ प्र.आर. 1349, म.प्र.आर. 131-नर्मदा कोठारी, म.आ. 553 नमिता यादव रवाना होकर मौके पर पहुंच कर तस्दीक किया। आरोपी से पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया।
मुझे धोखा देकर दूसरे लड़के को चाहने लगी थी ,,,,,
आरोपी ने बताया कि मृतिका भूमिका कोसरे से सन् 2018 से बातचीत होती थी बातचीत के दौरान प्रेम प्रसंग के चलते दोनों के मध्य शारीरिक संबंध बना है। इसी बीच किसी अन्य लड़का को चाहने लगी और आरोपी के साथ बातचीत कम करने लगी, तब आरोपी रवि मीनपाल 15-20 दिनों से भूमिका कोसरे को मारने की प्लानिंग बना रहा था।
ट्यूशन जाने के दौरान दिया वारदात को अंजाम
घटना दिनांक को आरोपी रवि मीनपाल, भूमिका कोसरे कक्षा 12 वीं की ट्यूशन के लिये करहीभदर आने-जाने के रास्ते में आकर खड़ा होकर उसके आने की इंतजार कर रहा था तभी मृतिका भूमिका अपने स्कूटी से आ रही थी जिसे आरोपी ईशारा से रोकने का प्रयास किया लेकिन मृतिका भूमिका अपने गाडी से गिर गयी एवं चिल्लाने लगी। इसी बीच आरोपी रवि मीनपाल अपने पास रखे चाकू से गले में वार किया चाकू मूड़ जाने से बाईक में रखे कुल्हाड़ी से 3-4 बार सिर में प्राण घातक वार किया, जिससे मौके पर ही भूमिका कोसरे की मृत्यु हो गयी।
लड़की को मार कर खुद भी आत्महत्या करने निकला था पर गमछा छोटा पड़ गया
आरोपी घबराकर ग्राम मटिया होते नारागांव जंगल गया और अपने गमछा से आत्महत्या का प्रयास किया, गमछा छोटा होने से वह आत्महत्या करने में असफल होने पर वह थाना आकर अपने आप को सरेण्डर किया। मौके पर देहाती मर्ग इंटीमेशन, देहाती अपराध नालसी पाये जाने पर आरोपी रवि को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। शेष आवश्यक विवेचना पश्चात् निरीक्षक नवीन बोरकर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 22.07.2022 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
घटना के दिन की खबर