ई-श्रम कार्ड धारी श्रमिकों को किया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान,सहायता राशि क्लेम करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर
बालोद। ई-श्रम पोर्टल में जिले के पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी मृत्यु एवं दिव्यांगता दुर्घटनावश 31 मार्च 2022 के पूर्व हुई है। ऐसे पात्र श्रमिकों के नामिनी या उनके परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत् सहायता राशि का भुगतान किया जाना है। जिसके अंतर्गत एक्सग्रेशिया क्लेम करने की अंतिम तिथि अब 31 दिसम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। सहायक श्रम पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे श्रमिक के नामिनी या उनके परिवार के सदस्य आवश्यक दस्तावेज के साथ श्रम पदाधिकारी कार्यालय बालोद में उपस्थित होकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु की स्थिति में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण का मेडिकल सर्टिफिकेट, एफ.आई.आर. कॉपी या पंचनामा, कारण सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नामिनी का सर्टिफिकेट, एक से अधिक वारिस की स्थिति में शपथ पत्र, आधार कार्ड, यू.ए.एन. कार्ड, नामिनी का ई-श्रम कार्ड, आधार लिंक नामिनी का बैंक खाता दस्तावेज होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पंजीकृत श्रमिक की स्थायी अपंगता की स्थिति के लिए हास्पिटल रिकार्ड या डिस्चार्ज का ब्यौरा, एक्सीडेंट होने पर एफ.आई.आर. रिपोर्ट, सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र/युनिक आई.डी. कार्ड,. पालक के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा जारी सर्टिफिकेट, नाबालिक की स्थिति में वारिस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक नामिनी का बैंक पासबुक, आधार लिंक राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर (आधार लिंक), श्रमिक एवं नामिनी ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दस्तावेज की मूल प्रति कार्यालय श्रम पदाधिकारी बालोद के कक्ष क्रमांक 73 एवं 74 में उपस्थित होकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही कार्यालय श्रम पदाधिकारी बालोद में हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है। जिसके अंतर्गत प्रभारी अधिकारी श्री मंजीत सोनबोईर जिनका मोबाईल नंबर 9479057059 एवं श्री ढालेश दिल्लीवार जिनका मोबाईल नंबर 9893631903 एवं श्री भोला राम मसिया जिनका मोबाईल नंबर 9009964312 पर सम्पर्क कर सकते हैं।