छात्राओं से छेड़खानी करने वाला प्रधान पाठक हुआ निलंबित, आदेश जारी



गुरुर। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ एवं अशोभनिय व्यवहार करने एवं गलत नीयत से शरीर को स्पर्श करने वाले गुरुर ब्लॉक के एक प्रधान पाठक को संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। मामला गुरूर विकासखंड के ग्राम चिटौद का है। संभागीय आयुक्त शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है । शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक काशी राम साहू की विभिन्न मामलों में शिकायत की गई थी। जिसको लेकर जांच के आदेश दिए गए थे जांच में सारा मामला सही पाया गया था। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कांशीराम साहू, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिटौद, वि.ख. गुरूर जिला बालोद के विरूद्ध अध्ययरत छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं अशोभनीय व्यवहार करने, गलत ढंग से शरीर को स्पर्श करने, अपशब्द कहने, अध्यापन कार्य में रूची नही लेने तथा नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं होने की शिकायत थी। जिस शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ललित चंद्राकर के द्वारा की गई । जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में शिकायत सही पाई गई है जिसपर यह कार्रवाई की गई है।

इन नियमों के तहत हुए सस्पेंड

प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में बताया गया है ।जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत् श्री कांशीराम साहू, प्रधान पाठक, को निलंबित किया गया कांशीराम साहू, प्रधान पाठक निलंबन के समय विकास खंड शिक्षा अधिकारी छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंण्डई, में पदस्थ रहेंगे।

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