बालोद। 15.मई.2024 को एक पीड़िता ने राजहरा थाना में आवेदन पत्र पेश किया था कि आकाश कुमार खरे उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 10 पुराना बाजार राजहरा थाना राजहरा का पीड़िता के घर आना जाना है जो पीड़िता के पति के अनुपस्थिति में दिनांक 26 अक्टूबर 2023 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य पीड़िता के घर आकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया है। 14 मई 2024 को रात्रि में आरोपी आकाश कुमार खरे द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिये जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना राजहरा में धारा 376,376 (2) (ढ) भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी का पता तलाश किया गया। जिसे अभिरक्षा में लेकर आरोपी से घटना के संबंध में पुछताछ किया गया । जो उक्त दिनांक के मध्य पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करना तथा 14 मई को रात्रि में पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिये जान से मारने की धमकी देना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल बालोद में निरूध्द किया गया।