बालोद – बालोद पुलिस ने मृतक महेन्द्र कुमार साहू पिता भुवन लाल साहू उम्र 28 वर्ष निवासी जामगांव बी की मौत के मामले में बिजली कंपनी के पेटी ठेकेदार बृज किशोर पाठक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है पुलिस जांच के दौरान पाया गया की घटना दिनांक 20. अक्टूबर 2020 के 01.30 बजे दौरान विद्युत विभाग में मृतक अपने साथी देवेन्द्र साहू, युवराज, धनेश्वर निषाद, सहदेव यादव व तामेश्वर के साथ मजदूरी के दौरान पोल में क्लेम बांधने चढ़ते समय मृतक महेन्द्र कुमार साहू गिर जाने से सिर में चोट आई थी जिसे उपचार हेतु हाईटेक अस्पताल स्मृति नगर भिलाई में भर्ती किया गया था जिसकी दौरान उपचार के दिनांक 21.10.2020 के 02.45 बजे मृत्यु हो गई थी. शव का पंचनामा बाद पी0एम0 कराया गया जिसमें डाक्टर द्वारा मृतक के मृत्यु सिर में गंभीर चोट आने से होना लेख किये है। मृतक के मृत्यु के संबंध में मौके के गवाह मृतक के उक्त 04 साथियो से कथन एवं छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल बालोद से जानकारी लिया गया जिसमें कार्य के दौरान मजदूरो को दी जाने वाली सुरक्षा की सुविधा देने में पेटी ठेकेदार बृज किशोर पाठक द्वारा लापरवाही बरतने पर प्रथम दृष्टया में अपराध धारा 304 A का अपराध का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
मुआवजे को लेकर हुआ था क्रांति सेना का हंगामा
जब उक्त मजदुर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया गया था. मुआवजे की मांग व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्रांति सेना डटी रही. जिसके बाद कंपनी द्वारा मुआवजा राशी भी दी गई थी.
