बालोद/डौंडी। सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा डौंडी क्षेत्र के माइंस ठेकेदार सुनील जैन के हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में हीरा नेताम पति मनोज नेताम, उम्र 20 वर्ष, साकिन स्वीपर बस्ती कालीबाडी नेहरू नगर शुलभ शौचालय के पीछे रायपुर थाना-सीटी कोतवाली, रायपुर (छ.ग.) स्थायी पता ग्राम तूलीगांव, थाना-राजा खरियार जिला- नुआपाड़ा उडिसा, राकेश कुमार साहू आ० जोहन साहू, उम्र 21 वर्ष, साकिन कालीबाड़ी नेहरू नगर, शिव मंदिर के पास दानी गर्ल्स स्कूल के पास रायपुर, थाना-रायपुर, दुलबा छुरा उर्फ देव आ० शंकर , उम्र 23 वर्ष, साकिन दानीपाली, हनुमान मंदिर के पास संबलपुर, जिला-संबलपुर उड़ीसा, धनराज शर्मा आ० भगवती प्रसाद शर्मा, उम्र-19 वर्ष, साकिन आजाद चौक ब्राम्हण पारा सत्यनारायण मंदिर के पास रायपुर, थाना-आजाद चौक, जिला-रायपुर, स्थायी पता ग्राम मुदड़ा. थाना-नागौर, जिला- चुरू राजस्थान और राहुल उर्फ लक्ष्मण उर्फ लखन तांडी आ० त्रिनाथ ताडी, उम्र 35 वर्ष, साकिन- दानीपाली हनुमान मंदिर के पास संबलपुर, थाना- ऐठापाली जिला-संबलपुर उड़ीसा हाल निवास रावणमाता चौक दारू भट्टी के पास मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ.ग.) शामिल हैं। पांचों आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 450 / 34 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम / कठोर कारावास 1,000-1,000/- अर्थदण्ड, ना.दं.सं. की धारा 396 के आरोप में आजीवन कारावास व 1,000-1,000/- रूपये अर्थदण्ड भादंसं की धारा 302/34 के आरोप में आजीवन कारावास व 1,000-1,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम होने पर सभी को एक एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार- दिनांक 25 नवंबर 2018 को प्रार्थी अंकित तिवारी थाना डौण्डी मे उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया था कि डौण्डी निवासी सुनील कुमार जैन का अज्ञात लोगों द्वारा उसके घर पर ही गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर थाना डौण्डी में मर्ग क्र० 52/2018 धारा 174 कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था। पंचनामा कार्यवाही में मृतक की मृत्यु अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला दबाकर किये जाने प्रतीत होने से मौके पर देहाती नालसी कायम कर असल नम्बरी 79/2018 धारा 306, 460 जा.फौ. कायम किया गया। विवेचना के दौरान मृतक के परिजनों से पूछताछ के आधार पर संदेह के आधार पर आरोपी धनराज शर्मा का नाम आने पर आरोपी के कॉल डिटेल से आरोपी को पकड़कर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी धनराज शर्मा ने बताया कि वह सुनील जैन के घर पर काम करता है। वह जून 2018 में 10-15 दिन के लिए डौण्डी स्थित मृतक के घर पर खाना बनाने के लिए आया था। वह अक्सर मृतक को नोटों की गड्डी ले जाते देखा था तभी से उसके मन में लालच आ गया था। इस बात की जानकारी अपने अन्य साथी रिशम नायक व राकेश नायक को दिया। रिशम और राकेश के द्वारा इस बात की जानकारी हीरा नेताम दिया गया। हीरा नेताम द्वारा अपने अन्य साथी लखन उर्फ लक्ष्मण, दूलबा, अजय सिंह, अज्जू उर्फ बिज्जू तथा राकेश साहू को बताने पर दिनांक 24.11.2018 को चोरी की योजना बनाने के बाद सभी एक जगह इकठ्ठा होकर दो बाईक से रिशम, राकेश साहू, राकेश नायक और लखन उर्फ लक्ष्मण तांडी सभी लोग बाईक से डौण्डी आ गये तथा बाकी लोग हीरा नेताम के साथ रायपुर से राजनांदगांव आ गये। वहां से डौण्डी पहुंचकर छत के रास्ते से होकर घर के अंदर पहुंचे तथा ऊपर में सो रहे चौकीदार शैलेन्द्र जायसवाल के दरवाजे को बाहर से बंद कर सभी मृतक के कमरे में पहुंचे। आलमारी तोड़ने की आवाज से मृतक जागकर चिल्लाने लगा। लखन और राहुल तांडी टावेल से मृतक का मुंह दबाया और राकेश साहू एवं अज्जू दोनों हाथों को मोबाईल के चार्जर वायर से बांध दिये थे। हीरा नेताम पैर को दबाया थी। लखन और राहूल सुनील जैन के गले को दबा दिये तभी रिशभ और राकेश दोनों अपने पास रखे चाकू से पैर पर वार किये। इस प्रकार सभी आरोपियों के द्वारा सुनील जैन की हत्या कर यहां पर रखे मृतक के हाथ के 02 नग सोने की अंगुठी, 01 नग चांदी की अंगुठी, सोने की चैन, दो नग मोबाईल फोन को वहां से लेकर भाग जाना बताया। मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपीगणों के बताये गये निशानदेही पर बरामद कर जप्ती की कार्यवाही की गई। शेष आवश्यक विवेचना पश्चात् उप निरीक्षक विकास देशमुख द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 06.03.2019 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
चर्चित माइंस ठेकेदार सुनील जैन हत्याकाण्ड के पांच आरोपियों को मिला आजीवन कारावास
