बड़ी खबर: महतारी वंदन योजना का फार्म भराना माना गया प्रलोभन, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजपा प्रत्याशी देवलाल ठाकुर को जारी हुआ नोटिस



बालोद। भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में प्रत्येक विवाहित महिला को प्रति माह 1000 के हिसाब से सालाना 12000 दिए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा महतारी वंदन योजना के नाम से लागू होनी है। जब बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में आती है। लेकिन मतदाताओं को लुभाने के इरादे से महतारी वंदन योजना के नाम से आवेदन का प्रारूप बनवा कर लोगों के बीच बटवा कर भरवाया जा रहा है। जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। ऐसा ही एक मामला डौंडीलोहारा के भाजपा प्रत्याशी देवलाल ठाकुर द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का सामने आया है।

जहां वह महिलाओं के बीच उक्त योजना के नाम से एक फार्म वितरण कर उनसे भरवा रहे हैं। मामले की शिकायत के बाद इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए बालोद जिले में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा अभ्यर्थी देवलाल ठाकुर को नोटिस जारी किया गया है। डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा ने प्राप्त शिकायत के आधार पर अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर जवाब तलब किया है। शिकायत के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा महतारी वंदन योजना में पंजीयन हेतु एक प्रारूप आवेदन मतदाताओं को दिया जा रहा है, जिसमें हर विवाहिता महिला को प्रतिमाह 1000 रूपये प्राप्त होने का उल्लेख भी किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) के तहत इस तरह के प्रलोभन प्रतिबंधित है। नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त कृत्य के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि इस विषय पर आपको अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करना है।

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