DAILY BALOD NEWS

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बालोद नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन मांस बिक्री पर लगा प्रतिबंध, जारी हुआ आदेश

बालोद । नगर पालिका परिषद बालोद क्षेत्रांतर्गत सितम्बर में अलग अलग दिनों को मिलाकर कुल 7 दिन पशुवध प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए आदेश जारी हुआ है। साथ ही जन्माष्टमी पर गुरूवार को जिले में शुष्क दिवस घोषित है। जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालोद द्वारा सितंबर माह में विभिन्न पर्व के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का पशुवध कार्य व मांस आदि की बिक्री प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतर्गत 07 सितम्बर को कृष्ण जन्माष्टमी, 12 सितम्बर को जैन पर्यूषण पर्व प्रथम दिवस, 19 सितम्बर को गणेश चतुर्थी, 20 सितम्बर को जैन पर्यूषण पर्व अंतिम दिवस, 25 सितम्बर को ढोल ग्यारस, 28 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी एवं 30 सितम्बर को जैन पर्यूषण पर्व सम्वतसरी व उत्तमक्षमा के अवसर पर नगर पालिका परिषद क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का पशुवध कार्य व मांस आदि की बिक्री नही होगी। नगर पालिका परिषद बालोद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि द्वारा पालिका क्षेत्र के समस्त पशुवधकर्ताओं को उक्त तिथि को किसी भी प्रकार का पशुवध कार्य नही करने तथा मांस बिक्री की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने कहा है कि इस दौरान किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही करने के साथ ही संबंधित के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। श्री अग्रहरि ने स्वास्थ्य विभाग को उक्त दिवसों पर मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने के साथ साथ संबंधित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं पर कानूनी कार्यवाही करते हुये 5 हजार रूपये तक जुर्माना की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

‘‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी‘‘ के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु ‘‘शुष्क दिवस‘‘ घोषित

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, के निर्देशानुसार ‘‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी‘‘ 07 सितम्बर 2023 गुरूवार के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु ‘‘शुष्क दिवस‘‘ घोषित किया गया है। उक्त के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले में 07 सितम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया है।
इस दौरान जिला बालोद में संचालित समस्त देशी व विदेशी या कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डागार, बालोद को 07 सितम्बर 2023 बृहस्पतिवार को पूर्णतः बंद रखने निर्देश दिए गए है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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