फेसबुक से दोस्ती कर स्कूली छात्रा से करता था रास्ता रोक छेड़छाड़, मिला तीन वर्ष का कारावास



बालोद। किरण कुमार जागडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी नितिश कुमार अग्रवाल आ. दिनेश अग्रवाल, उम्र 25 वर्ष, साकिन- वार्ड क्र. 03 गांधी चौक डौण्डी, थाना- डौण्डी, जिला बालोद (छ०ग०) को संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, भा.द.वि. की धारा 341 में 1 माह का सश्रम कारावास तथा भा.द.वि की धारा 354 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 4,000 /- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीडिता के चाचा के द्वारा दिनांक 16.12.2021 को थाना डौण्डी आकर लिखित आवेदन दिया कि उसकी 13 वर्षीय भतीजी जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम डौण्डी में पढ़ती है, जो घर से पैदल स्कूल आती-जाती थी। दिनांक 10.12.2021 को पीड़िता ने अपने चाचा को बताया कि आरोपी नितिश अग्रवाल एक माह से स्कूल से आते-जाते समय उसका पीछा करता है और स्कूल से आते समय रास्ता रोककर कोमा गली वार्ड क्र० 13 सुनसान जगह में मोटरसायकल से आकर जबरदस्ती हाथ को पकड़कर मोटरसायकल में बिठाने का कोशिश किया एवं उसके साथ छेडछाड किया है व पीडिता एवं उनके परिवार को जान से मारने व चेहरे में तेजाब फेंकर बदसूरत करने की धमकी दिया है। प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षक पदमा जगत के द्वारा अपराध क्रमांक 210/2021 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जहां पीड़िता ने बताया कि उनके पापा और आरोपी के पापा दोनों दोस्त थे। पिताजी के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों परिवाओं के बीच आना-जाना 15 वर्षो से बंद हो गया। कोरोना काल लॉकडाउन के समय फेसबुक के माध्यम से आरोपी पीड़िता को दोस्त बना लिया और व्हाटसअप नम्बर मांगा। पीडिता द्वारा व्हाट्सअप नम्बर नहीं देने पर पडोसी के माध्यम से ले लिया और फोन किया। जिसे पीडिता द्वारा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक पद्मा जगत व निरीक्षक अनिल कुमार ठाकुर के द्वारा किया गया। न्यायालय में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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