बालोद। किरण कुमार जागडे विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपिया सरस्वती साहू पति स्व मन्नुलाल साहू, उम्र 45 वर्ष साकिन- नयापारा वार्ड क० 03 बालोद को लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(2) के दुष्प्रेरण में धारा-17 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास धारा 363 भादवि के आरोप में 3 वर्ष तथा धारा 366 भा.दंस के आरोप में 5 वर्ष का. सश्रम कारावास कुल 7.000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी आशीष शर्मा उर्फ आसु महराज आ विनोद शर्मा, उम्र 33 वर्ष साकिन नयापारा वार्ड क० 03 बालोद, थाना बालोद जिला बालोद (छ.ग) को धारा 376 (2) (घ) भा.दं.वि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास चारा 363 भादवि के अपराध में 3 वर्ष तथा धारा 306 भादस के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण का सक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार एक पीडिता की माता के द्वारा दिनांक 07.01.2020 को थाना बालोद में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 06:01 2020 के शाम 04:00 बजे करीबन उसकी नाबालिग पुत्री टयूशन पढ़ने जा रही हूँ कहकर निकली है, जो अब तक वापस नहीं आई है। आसपास जान पहचान रिश्तेदारों मे पता तलाश किये। कहीं पता नहीं चला। उसकी नाबालिग पुत्री को संदेही सरस्वती साहू, चुरामन साहू नयापारा बालोद के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। थाना बालोद के मप्र आरक्षक नर्मदा कोठारी के द्वारा पीडिता की माता के कहे अनुसार अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध क्र० 07 / 2020 अंतर्गत संहिता की धारा 363, 368 एवं पॉक्सो की धारा 17, 18 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी चूरामन साहू के कब्जे से बरामद किया गया। पीडिता से पूछताछ कर कथन लेने पर बतायी कि कि दिनांक 06.01,20 में शाम 04:00 बजे करीबन उसकी नाबालिग पुत्री पीडिता ट्यूशन पढ़ने गई थी ट्यूशन क्लास अटैण्ड करने के बाद चुरामन साहू नयापारा बालोद ने फोन कर अपने घर से मिलने के लिये बुलाया। जहां पर उसकी मां सरस्वती साहू भी थी। जिसने उसके लिये कुछ खरीदकर पहनने के लिये दिये और बोली कि बगल में आसू महराज के घर में रहना और आसू महराज को 1500/- देकर बोली कि इन दोनो को कही पर छुपा देना। रात भर आसू महराज के घर रुके फिर दिनांक 07.01 2020 के सुबह 6 बजे चूरामन साहू की मां सरखती साहू आसू के पास फोन लगाकर बोली कि चुरामन साहू और पीडिता को कार में बिठाकर धमतरी में आसू अपने मौसा-मौसी के घर में छोड़ा और उसी रात्रि में चूरामन साहू नाबालिग जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर पत्नी बनाकर रखने की प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 10.01.2020 को थाना बालोद द्वारा आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। इसके पूर्व में भी आरोपी द्वारा पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर डोंगरगढ़, कांकेर में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है। तत्पश्चात् सपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी उक्त दंड से दण्डित किया गया।।