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नाबालिग से शादी कर बलात्कार करने पर बीस वर्ष का कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगडे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र डहिरे उम्र 21 वर्ष, साकिन सावतपुर, थाना- लालपुर जिला मुंगेली (छ०ग०) वर्तमान पता ग्राम-झिरना, थाना-पिपरिया, जिला-कवर्धा (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, भा.द.वि. की धारा 386 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व भा.द.वि. की धारा 376 व लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीडिता के पिता के द्वारा दिनांक 06.04.2017 को थाना बालोद में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री पीडिता दिनांक 04.04 2017 को गंगा मैया मेला देखने जाने के लिये निकली थी जो अभी तक वापस नहीं आयी है। उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने विधिपूर्ण संरक्षण से अपहरण कर भगा ले जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। उप निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के द्वारा पीड़िता के पिता के कहे अनुसार अभियुक्त अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्र० 111 / 2017 अंतर्गत संहिता की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी सुरेन्द्र डहिरे के कब्जे से बरामद किया गया। निरीक्षक पद्मा जगत, महिला सेल प्रभारी बालोद के द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर कथन लेने पर बतायी कि वर्ष 2017 में मुंगेली का रहने वाला लड़का सुरेन्द्र टाईल्स का काम करने सिवनी बालोद में आया हुआ था। सुरेन्द्र डहिरे अटल आवास में रहकर बालोद में टाईल्स का काम करता था। उसी दौरान सुरेन्द्र डहिरे से दुकान आते-जाते जान पहचान हो गयी थी। कुछ दिन बाद सुरेन्द्र डहिरे पीड़िता को इजहार किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। दिनांक 04.04.2017 के दोपहर 11:00 बजे पीडिता को अपने अटल आवास वाले रूम में ले जाकर पीड़िता के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाया था। उसी दिनांक को दोपहर 3:00 बजे अपने साथ किसी दोस्त के यहां ले गया। दूसरे दिन दोपहर को दुर्ग रेल्वे स्टेशन से ट्रेन में बैठाकर बिलासपुर ले गया। वहां से तखतपुर में जाकर शादी कर लिये। एक माह बाद आरोपी सुरेन्द्र डहिरे अपने साथ जम्मू-कश्मीर काम करने ले गया, वहां ईट बनाने का काम करने लगा। जम्मू-कश्मीर में एक माह काम करने के बाद वापस भोपाल आ गये, भोपाल में तीन माह रहकर रोजी मजदूरी का काम करते थे। दिनांक 11.10.2020 को पूणे से राजनांदगांव ले गया। राजनांदगांव से ग्राम झिरना, जिला कवर्धा में लाकर रखा था कि दिनांक 14.10.2020 को थाना बालोद के पुलिस वाले आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। इस दरम्यान आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती लगातार बलात्कार किया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध विभिन्न धारा के अंतर्गत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक यामन कुमार देवांगन, निरीक्षक पद्मा जगत द्वारा किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।

By dailybalodnewseditor

2007 से पत्रकारिता में कार्यरत,,,,,कुछ नया करने का जुनून, कॉपी पेस्ट से दूर,,,

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