बालोद। किरण कुमार जागडे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी विशाल देवांगन आ. रोहित देवांगन, उम्र 20 वर्ष, साकिन वार्ड क. 11 दुर्गा मंच के सामने राजहरा, थाना राजहरा, जिला बालोद (छ०ग०) को भा.द.वि की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रूपये अर्थदण्ड से कुल 7,000/- रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के पिता के द्वारा दिनांक 05.06.2021 को थाना राजहरा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.06.2021 को संदेही विशाल देवांगन उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। उप निरीक्षक रूप सिंह साहू के द्वारा पीड़िता के पिता के कहे अनुसार आरोपी के खिलाफ अपराध क्र० 184 / 2021 अंतर्गत संहिता की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी विशाल देवांगन आ. रोहित देवांगन, उम्र 20 वर्ष के कब्जे से दिनांक 05.06.2021 को बरामद किया गया। निरीक्षक पद्मा जगत, महिला सेल प्रभारी बालोद के द्वारा पीडिता से पूछताछ कर कथन लेने पर बतायी कि आरोपी उसके पिताजी के साथ हितकसा माईस में ड्राईवर का काम करने के दौरान दिनांक 02.05.2021 को उसके घर आया। आरोपी विशाल देवांगन पीड़िता से मोबाईल नंबर लेकर रात में पीडिता को फोन कर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं तुमसे शादी करूंगा कहकर प्रपोज किया। दिनांक 07.05.2021 को दोपहर में आरोपी विशाल देवांगन पीड़िता के घर आया और घर में और कोई नहीं होने का फायदा उठाकर जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 04.06.2021 के रात 10:00 बजे आरोपी विशाल देवांगन पीड़िता को घर से बाहर मिलने के लिये बुलाया और अपने साथ राजहरा रेल्वे स्टेशन ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया दूसरे दिन ट्रेन से अपने साथ दुर्ग ले गया। दुर्ग से वापस आते समय गुण्डरदेही रेल्वे स्टेशन में आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। इस प्रकार आरोपी विशाल देवांगन द्वारा पीड़िता के साथ दिनांक 07.05.2021 से 04.06.2021 तक शादी का प्रलोभन देकर अलग-अलग स्थान पर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धारा के अंतर्गत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक टी.एस. पट्टावी, निरीक्षक पद्मा जगत, नगर पुलिस अधीक्षक अब्दुल अलीम खान द्वारा किया गया। न्यायालय का मत है कि बलात्संग के अपराध से स्त्री की सुरक्षा एवं उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने के साथ ही उसके जीवन एवं भविष्य को भी कुंठित एवं प्रभावित करता है। आज के विकसित समाज में आये दिन महिलाओं के प्रति घटित होने वाली बलात्कार की घटना सभ्य समाज के लिए कलंकारी है, जो स्त्री की दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर उन्हें व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से कलंकित करता है। ऐसे गंभीर अपराध में आरोपी किसी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।