नाबालिग के साथ बलात्कार करने का प्रयास , आरोपी को मिला बीस वर्ष का कारावास
बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी शिव मंगल तोरले पिता राजकुमार तोरले, उम्र 32 वर्ष, साकिन सुखरी, थाना रनचिरई, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 (3) /511 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि — पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 09.10.2020 को थाना रनचिरई में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.10.2020 के रात्रि लगभग 8.00 बजे उसके गांव का शिवमंगल तोरले उसके घर आया और बोला कि आपके घर में शनिदोष है, जिसे मैं ठीक कर दूंगा तथा आरोपी द्वारा प्रार्थी के घर को ठीक करने के नाम पर चांवल, अगरबत्ती मंगाया और जब प्रार्थी चावल, अगरबत्ती लेकर आया तब आरोपी प्रार्थी और उसकी नाबालिग पुत्री को उसके घर के परछी में अपने सामने बैठाकर दोनों के ऊपर चांवल व भभूत को छिड़ककर प्रार्थी से बोला कि चांवल और अगरबत्ती को ले जाकर गांव के जैतखाम में चढ़ा कर आ जाना, जब प्रार्थी चावल और अगरबत्ती चढ़ाने के लिए जैतखाम गया तो आरोपी द्वारा प्रार्थी के पुत्री के साथ घर में रखे फावड़े को लेकर कांदा खोदकर लाना है, कहकर ब्यारा तरफ ले गया और आरोपी शिवमंगल तोरले, प्रार्थी की पुत्री को बोला कि अगर तुम मुझे अपने साथ गलत काम करने नहीं दोगी तो तुम्हारा पिताजी मर जायेंगे और आरोपी प्रार्थी की पुत्री को जमीन में लेटा दिया और नीचे के पहने कपड़े को जबरदस्ती उतारा और अपना नीचे पहने कपड़ा व अंडरवियर को उतार कर उसके ऊपर आकर गलत काम (बलात्कार) करने की कोशिश किया, तब उसकी पुत्री अपने लात से शिवमंगल तोरले को जोर से मारी और अपने आप को छुड़ाकर भागते हुए. घर के अंदर दरवाजा बंद कर रो रही थी। जब प्रार्थी जैतखाम से वापस घर आया तो उसका बड़ा पुत्र घर के दरवाजे के पास खड़ा था, उसके द्वारा अपने पुत्र से पूछने पर बताया कि पीड़िता ब्यारा तरफ से दौड़कर रोते हुए आयी और बतायी कि शिवमंगल तोरले उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश किया है। जब वह ब्यारा तरफ गया तब आरोपी शिवमंगल तोरले ब्यारा से भाग गया था, तब वह गांव घर में सलाह मशविरा करने के बाद थाना रिपोर्ट दर्ज करवाया। पीड़िता के पिता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर महिला निरीक्षक निरीक्षक पदमा जगत के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्र० 122/ 2020 अंतर्गत संहिता की धारा 376, 511 एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 7, 8 के तहत् प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक चेतन सिंह साहू द्वारा किया गया है। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया