शादी में बाराती बन कर आया था युवक, हो गई जान पहचान, प्रेम जाल में फंसा कर नाबालिग से दुष्कर्म, मिला आजीवन कारावास, पढ़िए पूरी कहानी
बालोद। नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर बालोद कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी – धनेश साहू पिता स्व. देवेन्द्र साहू, उम्र 25 वर्ष, साकिन वार्ड क्र. 15 मकान नं0 667 विराट भवन मधुबन नगर बोरसी, थाना पद्नाभपुर जिला दुर्ग (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 /- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास) व 3,000 /- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवी छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) द्वारा की गई, घटना की कहानी अभियोजन के अनुसार पीड़िता की माता दिनांक 09.06.2020 को थाना राजहरा में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 09/06/2020 को उसकी नाबालिग पुत्री अपने बड़े पिताजी के घर जा रही है, कहकर घर से निकली थी, किंतु वह अपने बड़े पिता जी के घर नहीं पहुंची, तब आस-पास एवं रिश्तेदारों के घर पीड़िता की पतासाजी तथा खोजबीन किये, किन्तु पीड़िता की कोई जानकारी नहीं मिलने पर पीड़िता की माता के द्वारा थाना राजहरा में जाकर पीड़िता के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. जिसके आधार पर थाना राजहरा के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 ( 2 ) (ढ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत् अपराध सबूत पाये जाने पर अभियोग पत्र कर दिनांक 20.08.2020 को न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को दिनांक 11.07.2020 को रात्रि करीब 12.50 बजे राजहरा पुलिस वाले रायपुर खमतराई में आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना में पीड़िता का कथन लिया गया। पीड़िता ने बतायी कि उसकी दीदी की शादी में आरोपी धनेश साहू वारात आया था, उसी दौरान आरोपी ने अपना मोबाईल नंबर पीड़िता को दिया था, जिसमें आपस में बातचीत करते थे। दिनांक 09.06.2020 को आरोपी पीड़िता से मिलने के लिए आया पीड़िता अपनी मां को दीदी के घर जा रहीं हूँ कहकर दोपहर 1:20 बजे आरोपी से मिली। आरोपी उसे पहले दुर्ग फिर रायपुर ले गया। जहां उसने दुष्कर्म किया। उप निरीक्षक सरिता तिवारी के द्वारा पीड़िता के पिता के बताये अनुसार आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 249 / 2020 अंतर्गत संहिता की धारा 366 (क), 376 (घ), 506, 34 के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय को समक्ष प्रस्तुत किया। गया। विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।