शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को तेलंगाना से रनचिरई पुलिस ने किया गिरफ्तार



बालोद। आरोपी शत्रुहन पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ0ग0 को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना दिनांक 23 फरवरी 2023 को आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव (छ0ग0), थाना रनचिरई क्षेत्र के नाबालिग बालिका को भगाकर जिला मैदेका, तेलंगाना ले जाकर बलात् शारीरिक सबंध स्थापित किया। अपह्ता के पालक/पिता के रिपोर्ट पर पहले अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना रनचिरई में धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर अज्ञात संदेही का मोबाईल नंबरो का सायबर सेल बालोद द्वारा लगातार तकनीकी जांच करते रहे। सायबर सेल बालोद के अथक प्रयास से लोकेशन जिला मैदेका, तेलंगाना का पता चलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुण्डरदेही गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में टीम गठित कर टीम को तत्काल -31 मार्च को तेलंगाना भेजा गया। नाबालिग अपहृता एवं आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के कब्जे से 01 अप्रैल को दस्तयाब कर थाना रनचिरई जिला बालोद लाया गया। महिला अधिकारी से बयान कराने पर बताया कि पीडिता को आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जिला मैदेका, तेलंगाना ले जाना, जहां जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाना बताया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 366(क), 376(2)(ढ), 376 (3) भादवि, 4,5 (ठ), 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी शत्रुहन ठाकुर को 2 अप्रैल को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

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