बालोद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजुर (प्रभारी एफटीसी) ने आज फिर एक छेड़छाड़ के आरोपी दिनेश रामटेके उर्फ डेकेश्वर पिता प्यारेलाल उम्र 48 साल निवासी हल्दी थाना गुंडरदेही को धारा 354 भादवी व धारा 7 8 पॉक्सो एक्ट के आरोप में 5 – 5 साल की सश्रम कारावास व ₹8000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।दरअसल में आरोपी हायर सेकेंडरी स्कूल अर्जुन्दा भी पदस्थ था। जिसके चलते सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को भी अलग से एक पत्र जारी कर उक्त कर्मचारी के शिक्षा विभाग में पदस्थ होने के कारण से पृथक कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार आरोपी दिनेश रामटेके अपने जीजा के मृत्यु पर अपनी बहन के यहां कार्यक्रम में आया हुआ था। परिवारिक कार्यक्रम में होने से आरोपी पीड़ित बालिका के घर आया था। जहां आरोपी ने रात में कक्षा चौथी में पढ़ने वाली नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ किया। फिर दूसरे दिन दोपहर में नाबालिग बालिका के अलावा पांचवीं में पढ़ने वाली एक और नाबालिग से छेड़खानी की। दोनों नाबालिग बालिकाओं के द्वारा घटना की जानकारी घर वालों को दी गई। दोनो पीड़िता आपस मे चचेरी बहन भी हैं। पीड़िता की माता की रिपोर्ट पर थाना डौंडीलोहारा में अपराध क्रमांक 140/2017 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा साक्षियों का कथन
कराया गया और आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।
