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ब्रेकिंग- 10 साल की बच्ची से हुई थी घिनौनी करतूत, हैवान को मिली आजीवन कारावास की सजा, घटना के दो महीने बाद हो गई थी बच्ची की मौत!

सुप्रीत शर्मा/ कमलेश वाधवानी, बालोद। जिले में संभवतः ऐसा पहला मामला है। जिसमें रेप पीड़िता की मौत हो गई है और उनके साथ हुई घिनौनी करतूत के मामले में बालोद कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यानी मरते दम तक आरोपी को जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मामला रनचिराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जिस 10 साल की बच्ची के साथ यह घटना हुई थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। दुष्कर्म की घटना उसके साथ 28 मई 2020 को हुई थी तो 11 जुलाई 2020 को पीड़ित बच्ची की मौत कुएं में डूबने से हो गई है। मौत के बाद अब जाकर परिवार वालों को न्याय मिला और उनकी बेटी के साथ घिनौना काम करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास का अभिप्राय उस व्यक्ति के लिए शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुकेश कुमार पात्रे द्वारा आरोपी युवराज बारले उम्र 18 वर्ष को सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू ने बताया कि घटना दिनांक 28 मई 2020 को बच्ची अपने भाई के साथ घर पर थी। इस बीच लगभग 10:30 बजे युवराज घर में पीछे से दीवार फांद कर अंदर आया और पीड़िता के साथ अनाचार कर अपने घर चला गया
बाद में जब माता-पिता घर आए तो बच्ची ने उन्हें घटना की जानकारी दी। जिसके बाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता व उसके भाई दोनों की मृत्यु कुएं में डूबने से 11 जुलाई 2020 को हो गई थी। इस कारण से पीड़िता का कथन न्यायालय के समक्ष नहीं हो सका। किंतु पीड़िता की धारा 164 दंड प्रकिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया गया है। जिसकी पुष्टि पीड़िता की माता से व धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ली गई कथन की पुष्टि महिला पुलिस अधिकारी निरीक्षक पद्मा जगत के कथन से हुआ। उक्त आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी युवराज को दंडित किया गया।

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