5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को मिला 7 वर्ष का सश्रम कारावास
बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी मोहित चुरेन्द्र पिता श्यामसाय चुरेन्द्र, उम्र 34 वर्ष, निवासी एक ग्राम, थाना देवरी, जिला बालोद (छ०ग०) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अपराध में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की माता है। पीडित बालिका उसकी पुत्री है, जिसकी उम्र 05 वर्ष है, जो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाती है। घटना दिनांक 10 फरवरी 2020 को प्रतिदिन की भांति आंगनबाड़ी से घर आकर लक्की के घर खेलने गई थी, वहीं पर आरोपी उसे अपने घर बुलाया और दरवाजा बंद करके टी.बी. वाले कमरे में लेजाकर उसके साथ अनाचार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। दर्द होने पर पीडिता द्वारा अपनी मम्मी को जानकारी दिया तथा पति के वापस घर आने पर दूसरे दिन आरोपी से पूछताछ करने के लिए आरोपी के घर गये तो आरोपी घटना कारित करने से इंकार कर दिया, तब दिनांक 19फरवरी 2020 को ग्राम के प्रमुख लोगों को घटना की जानकारी दिया। गांव के लोगों के द्वारा घटना गंभीर होने से थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु सलाह दिया गया तब 20 फरवरी को थाना देवरी में आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया। प्रार्थी पीड़िता की माता के लिखित आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र देवरी में निरीक्षक एन.के. कश्यप द्वारा आरोपी मोहित कुमार चुरेन्द्र के खिलाफ धारा 376(क) (ख) आईपीसी 4,5 (एम). 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।