November 22, 2024

शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ 9 जून से करेंगे आंदोलन, पढ़िए क्या है कारण,,,,

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हो चुका है नियमित वेतनमान का आदेश

बालोद । आदिवासी विभाग द्वारा सीधी भर्ती सन 2014 में विज्ञापन जारी कर कलेक्टर की अध्यक्षता में छानबीन समिति गठित कर छात्रावास/ आश्रम में आकस्मिक निधि भृत्य पदों पर नियुक्ति दी गई है जिसमें कर्मचारियो को 3 वर्ष कलेक्टर दर तथा 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद नियमित वेतनमान दिया जाना है लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कलेक्टर दर पर ही वेतनमान दिया जा रहा है। इस पद पर संबंधित कर्मचारियों को कार्य करते हुए 8 वर्ष पूर्ण हो चुका है लेकिन इस संबंध में संबंधित अधिकारी सहायक आयुक्त एवं कलेक्टर से मिलने पर कार्य को प्रक्रियाधीन ही बता रहे है। जबकि इसी प्रकार नियुक्त छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नियमित वेतनमान दिए जाने हेतु आदेश किया जा चुका है। पूर्व सहायक आयुक्त द्वारा नियमित वेतनमान का आदेश किया जा चुका था जिसे निरस्त कर दिया गया जिसका कारण दिनांक 3 अगस्त 2018 को कुल 64 कर्मचारियों का नियमित वेतनमान का आदेश जारी किया गया। जिसे दिनांक 23 अगस्त 2018 को ही निरस्त कर दिया गया। जिसमें कारण यह बताया गया कि छ.ग शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक एफ 9-15/2008/25-1 दिनांक 30/05/2017 के द्वारा नियमित वेतनमान देने का सभी आदेशों को निरस्त किया जा चुका है। जिस कारण से जारी नियमित वेतनमान आदेश को निरस्त किया जाता है। यही कारण बताया गया है ।
संघ प्रतिनिधि द्वारा शासन स्तर से पहल किया एवं शासन द्वारा जो निरस्त आदेश है उसे यथावत रखने की अनुमति दी गई। संघ के कर्मचारियों द्वारा पत्राचार के माध्यम से 03 वर्षों तक संघर्ष किया गया जिसमें पूर्व में छ.ग शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक एफ9-15/2008/25-1 दिनांक 30/5/2017 द्वारा जो नियमित वेतनमान देने का सभी आदेश निरस्त किया गया था उसे यथावत रखा जावे एवं वेतनमान देने की कार्रवाई की जावे। यथावत रखे जाने का यह आदेश दिनांक 01जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अनुमोदन प्राप्त का आदेश एवं 11 जनवरी 2021 को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी कर समस्त जिलों के सहायक आयुक्त एवं कलेक्टर को निर्देश दिया गया है।

कर्मचारियों की ये है मांग:-
कर्मचारियों की यही मांग है कि शासन द्वारा जब आदेश को यथावत रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तो दिनांक 3 अगस्त 2018 के आदेश को यथावत रखते हुए वेतनमान देने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
शासन द्वारा 11 जनवरी 2021 का पालन किए जाने हेतु बार-बार निर्देश समस्त सहायक आयुक्त को दिया गया है जिसमें कार्यालय आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग इंद्रावती भवन नया रायपुर द्वारा निर्देश दिनांक 21/09/2021 एवं 25 अप्रैल 2022 को भेजा जा चुका है फिर भी विभाग द्वारा आज दिनांक तक नियमित वेतनमान दिए जाने हेतु आदेश जारी नहीं किया गया है अतः विवश होकर संबंधित कर्मचारियों के द्वारा शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा बालोद के आवाहन पर दिनांक 9 जून 2022 से सभी कर्मचारियों के द्वारा अपने परिवार सहित धरना प्रदर्शन करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें ज्ञापन सौंपने आए संघ प्रतिनिधि महामंत्री एस.पी.सिंह, जिला अध्यक्ष धननू लाल सिन्हा एवं समस्त आकस्मिक निधि कर्मचारी उपस्थित थे।

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