बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी जालु उर्फ रमेश पिता दुर्गाराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी करनू, थाना-पांचोडी, जिला-नागोर (राजस्थान) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 भा. द.वि. व लैंगिक अपराध की धारा 4 के अपराध में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीडिता स्वयं है, जो थाना बालोद में आकर लिखित आवेदन आरोपी जालू उर्फ रमेश जोधपुर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु थाना प्रभारी बालोद के नाम पेश की थी। पीड़िता वर्ष 2018 माह अक्टूबर नवम्बर में अपनी बुआ के घर एक ग्राम, थाना गुरूर गई थी, जहां बढई काम करने वाले रमेश से जान पहचान होने पर आरोपी द्वारा पीड़िता का मोबाईल नंबर लेकर बार-बार फोन कर कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता है, मिलना चाहता हूँ कहकर बहला-फुसलाकर शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर बालोद के जंगल में मोटर सायकल से ले जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। दीपावली के बाद आरोपी अपने घर जोधपुर राजस्थान चला गया। आरोपी 3 जनवरी 2019 को फोन कर पीड़िता को जोधपुर राजस्थान बुलाने पर पीडिता ट्रेन से 29 जनवरी.2019 को जोधपुर जा रही थी कि रास्ते में पीड़िता का बैग चोरी हो गया, तब पीड़िता को पुणे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा वापस बालोद लाये, तब पीड़िता द्वारा बाल कल्याण समिति बालोद में घटना के बारे में 1फरवरी.2019 को बतायी। पीड़िता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बालोद के मू.प. आरक्षक क. 139-नर्मदा कोठारी द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध क० 58/ 2019 धारा 363, 366, 376 ipc, 5 (Th). 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा नाबालिग स्त्री की सहमति महत्वहीन होती है, के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।