ब्रेकिंग न्यूज़- बालोद जिले में खुलेंगे अब मॉल और क्लब, इन शर्तों के साथ ही मिलेगी अनुमति, देखिए आदेश
बालोद। बालोद जिले में अब माल व क्लब खोलने की अनुमति दी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में कुछ देर पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में कोविड-19 के व्यापक संक्रमण को देखते हुए सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क क्लब थिएटर माल ऑडिटोरियम असेंबली हॉल स्पोर्टिंग कांपलेक्स को बंद रखने के आदेश दिए गए थे। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब हम माल वा क्लब को रात 8:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के पालन किए जाने की शर्त पर दिया जा रहा है। यह आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा ।माल खोलने पर लोग पहले जैसे खरीदारी कर सकेंगे लेकिन ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है तो उनकी संस्थाने सील भी की जा सकती है।