कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु समुचित उपाय करने तथा नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु दिशानिर्देश जारी
बालोद- कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम हेतु समुचित उपाय करने तथा नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश जारी किया है:- कारखाने के प्रवेश द्वार, कैन्टीन, वॉशरूम, टॉयलेट, ऑफिस बिल्ंिडग, लेबर क्वार्टर, भवन, उपकरण, वाहनों, मशीनों, सम्मेलन हॉल तथा अन्य खुली जगह सहित सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईजेशन करने के पश्चात् ही कारखाने में कार्य प्रारंभ करें। कारखाने में पर्याप्त मात्रा में नोज मास्क, दस्ताने, सेनिटाईजर एवं हैण्डवॉश की व्यवस्था करें। समस्त कार्य स्थलों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किए जाए। कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिकों, कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करें। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों की अनिवार्य रूप से स्प्रे कर सेनिटाईज किया जाए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कारखाने का संचालन क्रमबद्ध रूप से करें ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके। कोविड-19 संबंधित लक्षण पाये जाने पर उनके उपचार की व्यवस्था किया जाए एवं आस-पास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो, उनको चिन्हांकित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराया जाए।
कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घण्टे का समय अन्तराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी अन्तराल रखें। कारखाने में श्रमिकों, कर्मचारियों के एक जगह इकठ्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाए। श्रमिकों, कर्मचारियों को कोविड-19 के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा इसके बचाव हेतु कर्मचारियों को सावधानियां रखने के लिए प्रोत्साहित की जाए। कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षणों एवं बचाव के साधनों हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार श्रमिकों, कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के संबंध में प्रोत्साहित करें एवं उन्हें शीघ्र वैक्सीन लगवाने हेतु प्रबंधन द्वारा सभी संभव सुविधाएॅ प्रदान की जाए। कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित किसी भी श्रमिकों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं किया जाए, सेवा छटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाए बल्कि उन्हें आवश्कता अनुसार अवकाश एवं संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए। कोविड-19 संक्रमण विस्तार की संकटापन्न स्थिति में श्रमिक, कर्मचारियों की सहायता हेतु श्रम विभाग द्वारा हेल्पलाईन सेंटर संचालित है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0771-2443809, 9109849992 है। समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ के गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।