DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

दल्ली थाने की घटना में सजा- छह साल की अबोध बालिका से छेड़छाड़ करने वाले को दो वर्ष का कारावास

बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील दयाल उम्र 43 वर्ष, निवासी-कुसुमकसा, थाना- राजहरा, जिला-बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की नानी ने अपनी पुत्री की बेटी छह वर्षीय पीडिता को अपने पास रखकर देखरेख कर पढ़ाई करा रही है। दिनांक 02/02/2020 को वह समूह में पैसा जमा करने बस्ती की तरफ गई थी। लगभग शाम 4:00 बजे के आसपास वह आयी तो पीडिता उसके पड़ोस के रहने वाली दो बच्चियों के पास रो रही थी। पूछने पर सहेलियों ने नानी को बताई कि पीड़िता अपने घर के आंगन में खेल रही थी. उसी समय आरोपी सुनील दयाल पीड़िता को गोदी में उठाकर उसके घर के बाड़ी में ले जाकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, पीड़िता की रोने की आवाज सुनकर जब बाड़ी तरफ जाकर देखे तो आरोपी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथ मिला। आसपास के लोगों को पास आते देखकर आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता की नानी की रिपोर्ट पर थाना राजहरा द्वारा अपराध क. 62/ 2020 पर आरोपी के विरूद्ध धारा 354 भा.दं.सं. एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

You cannot copy content of this page