DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

बालोद जिले के इस शहर में दुकानदारों एवं व्यवसायियों के लिए गुमास्ता लाइसेंस अनिवार्य, इसके बगैर नही चलेगी दुकान

दल्लीराजहरा। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत समस्त व्यापारी व्यवसायियों एवं दुकान संचालकों से मुख्य नगरपालिका अधिकारी नारायण साहू ने अपील की है कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 एवं दुकान स्थापना नियम 1959 के तहत प्रत्येक दुकानदार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए नगरपालिका के राजस्व विभाग में विपिन बेहरा से संपर्क कर गुमास्ता पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। दुकानदार व व्यवसाय करने वाले निर्धारित प्रपत्र में नगर पालिका में अपना आवेदन कर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। दुकानदार व व्यवसाई जिन्होंने 25/6/ 2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त कर लिया है छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना दिनांक 25 जून 2019 नियमों के संशोधन के पश्चात अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त करेंगे। गुमास्ता लाइसेंस के अभाव में दुकान संचालन की अनुमति नहीं होगी तथा सुसंगत श्रम कानूनों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदेही दुकान संचालकों की होगी। नगर पालिका द्वारा मुनादी कराकर व्यवसायियों एवं दुकानदारों को सूचना दी जा रही है।

बालोद जिले की ये बड़ी खबर जरुर पढ़े

You cannot copy content of this page