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नवरात्रि में डांडिया, गरबा, सांस्कृतिक व भजन के आयोजन पर भी जारी हुआ नियंत्रण दिशा निर्देश, देखिए किन शर्तों का करना होगा बालोद जिले में पालन , आयोजन में अश्लील व फ़ूहड़ प्रदर्शन पर भी पाबंदी

बालोद। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए राश गरबा / डांडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजन के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है।

  1. आयोजन में स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 150 व्यक्ति जो भी कम हो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
  2. कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जावे। 3. आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखी जावे, जो टच फ्री मोड अवस्था में हो तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम दो बार सेनेटाईज किया जावे।
  3. आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना,मास्क पहनना समय-समय पर हैंड सैनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 मीटर / 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
  4. आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो आसानी से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  5. आयोजन करने वाले सैनेटाईजर, थर्मल स्किनिंग, ऑक्सीमीटर हैंड वास एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। थर्मल स्किनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी समान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित / प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
  6. आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को कोविड वैक्सिन का दोनो डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
  7. कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवंजिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समस्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  8. आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे।
  9. आयोजन के दौरान किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्नीशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो सुनिश्चित किया जावे।
  10. आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
  11. आयोजन से आम जनता बाधित न हो। पार्किंग व्यवस्था स्वयं के द्वारा किया जावे।

13 आयोजन के दौरान किसी प्रकार अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे। इसी प्रकार की फुहड़ता, अश्लीलता प्रदर्शित न हो।

14 आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जावे एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे।

  • यह आदेश शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगी।
  • उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में इसकी संपूर्ण जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
  • इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन बालोद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश / आदेश का पालन अनिवार्य
    रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
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