शर्मनाक- मां-बेटे ने घर पर पहले काम पर रखा नाबालिग लड़की को, फिर शादी का वादा कर बेटे ने काम वासना बुझाई, उम्र के बाद भी शादी से इंकार, अब हुए गिरफ्तार, अर्जुन्दा का केस



बालोद/अर्जुन्दा – अर्जुन्दा पुलिस ने अपराध क्रमांक 108/2021 धारा-366,376(2)(ढ़),376(3),384,452,294,323,506,34भादवि, 4,5(ठ),6 पाक्सो एक्ट में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसकी मां को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। मामला बड़ा ही पेचीदा है. जब लडकी नाबालिग थी तब आरोपी पक्ष से मां द्वारा उसे अपने घर में झाड़ू पोछा करने काम पर रखा गया था. इस बीच बेटे की नियत बिगड़ी और नाबालिग से शादी का प्रलोभन देकर संबंध बनाया गया. जब लडकी की शादी के लायक उम्र हुई तो इंकार कर दिया और जब लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई तब भी उससे अपनी काम वासना पूरी करने के लिए आरोपी दबाव बनाता रहा और मां-बेटे धमकी देकर बेटे द्वारा लड़की (जो अब शादी के बाद महिला थी) से संबंध बनाया. हताश महिला ने अर्जुन्दा पुलिस में शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गोड़ेला गांव से मां बेटे को गिरफ्तार किया.

ऐसी शर्मनाक थी नाबालिग से बालिग होते तक एक लड़की की अस्मत लूटने की दास्तां   

थाना अर्जुन्दा क्षेत्रांतगत स्थित एक ग्राम से प्रार्थिया द्वारा 17 अगस्त 2021 को थाना आकर लिखित आवेदन पेश की कि वर्ष 2016 में ग्राम गोड़ेला के कल्याणी चंद्राकर द्वारा अपने लड़के विजय चंद्राकर के घर में झाडू पोछा लगाने के लिये काम पर लगाई थी. जहां विजय चंद्राकर ने उसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नही रह सकता कहकर प्रपोज किया था, जिस समय वह नाबालिक थी। स्वयं के नाबालिक होने की बात विजय चंद्राकर को बतायी भी थी। 2 जून 2016 के दोपहर 12 बजे विजय चंद्राकर प्रार्थिया को अपने घर में मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करूंगा कहकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. उसके बाद शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक जानते हुए लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। सन् 2021 में प्रार्थिया की शादी के लिये प्रार्थिया के परिजनो द्वारा लड़के ढुढंने लगे जिसकी बात प्रार्थिया ने विजय चंद्राकर को बताई की तुम मेरे से शादी करने वाले थे तो विजय चंद्राकर शादी से मना कर दिया तथा विजय की मां कल्याणी चंद्राकर ने प्रार्थिया व उसकी मां को अपने घर बुलाकर धमकी दी की घटना की बात किसी को बताओगी तो समाज मे बदनाम कर देंगे तथा जान से मार देंगे। जिसके डर के वजह से  प्रार्थिया की शादी परिजनो द्वारा अन्यत्र कर दी गई।

शादी के बाद प्रार्थिया को आरोपी विजय चंद्राकर ससुराल छोड़कर आने की धमकी देने लगा परन्तु प्रार्थिया उसके कहने पर आरोपी के पास नही आई परन्तु जब प्रार्थिया मायके आई तो आरोपी विजय चंद्राकर उसे बार बार अपने घर बुलाने लगा। प्रार्थिया द्वारा मना करने पर विजय चंद्राकर ने प्रार्थिया के घर जाकर प्रार्थिया को मां बहन की अष्लील गाली गुफ्तार कर व हाथ मुक्का से मारपीट कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जिसकी लिखित आवेदन प्रार्थिया द्वारा पेश करने पर थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 108/21 धारा 366 376(2)(ढ),376(3),384,452,294, 323,506,34 भादवि. 4,5(ठ),6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था। दोनों की गिरफ्तारी में निरीक्षक कुमार गौरव साहू, निरीक्षक पदमा जगत, प्रआर. 1476 विकास सिंह, आर. बनवारी साहू, आर. सुरेन्द्र कटरे, आर. जितेन्द्र विष्वकर्मा, म.आर. जागृति ठाकुर, महेष्वरी मण्डावी थाना अर्जुन्दा, एंव अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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